कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार को स्कूल खोलने का निर्देश दिया

बेंगलुरु | कर्नाटक हाईकोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने हिजाब विवाद पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को सरकार को राज्य में स्कूलों को फिर से खोलने का निर्देश दिया। जैसे ही मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित और न्यायमूर्ति खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन की पीठ ने मामले की सुनवाई शुरू की, मुख्य न्यायाधीश ने महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवादगी से राज्य में स्कूल खोलने के लिए कहा।

उन्होंने कहा, “स्कूलों को बंद करना एक अच्छा कदम नहीं है। आवश्यक कार्रवाई करें और कक्षाएं संचालित करें। यह देखें कि कोई समस्या सामने न आए।”

मामले को लेकर व्याप्त तनाव और हिंसा के बीच राज्य सरकार ने मंगलवार को राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों में बुधवार से तीन दिनों की छुट्टी की घोषणा की थी।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

ब्रेकिंग
नागपुर के चोर ने करेली से चोरी किया ट्रक और बैतूल में टायर तो इंदौर में बेचा इंजन 10 जुलाई से शुरू होगा मप्र विधानसभा का मानसून सत्र अनुपूरक बजट होगा प्रस्तुत रूसी रेडियो स्टेशनों पर चला पुतिन का फर्जी संदेश क्रेमलिन ने हैकिंग का लगाया आरोप बढ़ेगी नवविवाहित जोड़ों के लिए सहायता राशि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह का निलंबन रद्द 15 हजार की शराब पीता है प्रापर्टी डीलर करता है मारपीट महिला आयाेग ने 6 माह की निगरानी में दिया प्रकर... कलेक्टर और निगमायुक्त नहीं बता सके जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई की सीएम शिवराज का ऐलान- मप्र के हर गांव में लाडली सेना का गठन किया जाएगा मप्र भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा का लव जिहाद पर बयान-प्लानिंग के तहत खरे से खान बन गई महिला शिक्षक मालगाड़ी पर लदे कोयले में लगी आग मुड़वारा स्टेशन में दमकल ने बुझाया