हरियाणा में वीडियो कान्फ्रेंसिंग से होगी कैदियों की पेशी

चंडीगढ़। जेलों में सजा काट रहे कैदियों और बंदियों को अब सुनवाई के लिए कोर्ट नहीं ले जाना पड़ेगा। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये ही सुनवाई होगी। जेलों में इसकी शुरुआत हो चुकी है और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की मंजूरी बाकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गृह सचिव राजीव अरोड़ा तथा जेल महानिदेशक मोहम्मद अकील की हाई कोर्ट के साथ समन्वय बनाने की ड्यूटी लगाई है।

अदालतों में सुनवाई के दौरान हार्डकोर अपराधियों के बीच गैंगवार को देखते हुए सरकार ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई कराने की योजना बनाई है। इससे कैदियाें को अदालत ले जाने और वापस लाने पर हर साल खर्च होने वाले 25 करोड़ रुपये बचेंगे। प्रदेश की अधिकतर जेलों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग की सुविधा है। अब इसमें और सुधार के लिए नए उपकरणों की खरीद को सीएम ने मंजूरी दी है।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

ब्रेकिंग
नागपुर के चोर ने करेली से चोरी किया ट्रक और बैतूल में टायर तो इंदौर में बेचा इंजन 10 जुलाई से शुरू होगा मप्र विधानसभा का मानसून सत्र अनुपूरक बजट होगा प्रस्तुत रूसी रेडियो स्टेशनों पर चला पुतिन का फर्जी संदेश क्रेमलिन ने हैकिंग का लगाया आरोप बढ़ेगी नवविवाहित जोड़ों के लिए सहायता राशि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह का निलंबन रद्द 15 हजार की शराब पीता है प्रापर्टी डीलर करता है मारपीट महिला आयाेग ने 6 माह की निगरानी में दिया प्रकर... कलेक्टर और निगमायुक्त नहीं बता सके जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई की सीएम शिवराज का ऐलान- मप्र के हर गांव में लाडली सेना का गठन किया जाएगा मप्र भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा का लव जिहाद पर बयान-प्लानिंग के तहत खरे से खान बन गई महिला शिक्षक मालगाड़ी पर लदे कोयले में लगी आग मुड़वारा स्टेशन में दमकल ने बुझाया