पटना में व्यापारियों ने की ये गलती तो दुकान होगी सील, आटो वालों के लिए भी कोरोना को लेकर निर्देश
पटना: बिहार में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। राजधानी पटना में चिंता अधिक बढ़ गई है। ऐसे में अब जन सुरक्षा नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन दंडात्मक कार्रवाई करेगा। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क का उपयोग अनिवार्य है। बिना मास्क वाले यात्रियों को बैठाने वाले वाहन जब्त किए जाएंगे। वैसे दुकानों को सील किया जाएगा, जहां बिना मास्क वाले ग्राहक मिलेंगे। उक्त बातें जिलाधिकारी डा. चंद्रशेखर सिंह ने सोमवार को छापेमारी के लिए धावा दल को रवाना करने के मौके पर कहीं।
अलग-अलग जोन में तैनात रहेगी टीम
जिलाधिकारी ने बताया कि 10 धावा दल शहर में मास्क के उपयोग के लिए जागरूकता के साथ कोविड मानक का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाएगा। हरेक टीम को अलग-अलग जोन में तैनात किया गया है। इसकी मानिटरिंग जिला नियंत्रण कक्ष से की जाएगी। कहीं भी विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने पर नियंत्रण कक्ष का बैकअप मिलेगा। बताया गया कि तीन टीमें सिर्फ बस और आटो की जांच करेंगी। यात्री, चालक और खलासी को मास्क उपयोग अनिवार्य किया गया है। एक भी यात्री बिना मास्क मिलने पर वाहन जब्त की जाएगी।
– नियमों के उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई को धावा दल रवाना
– डीएम बोले, बिना मास्क वाले यात्रियों को बैठाने वाले वाहन होंगे जब्त
– बिना मास्क वाले ग्राहक मिले तो दुकानों को किया जाएगा सील
बिना मास्क वालों की भीड़ दुकानों पर हो रही है
जिला प्रशासन को फीडबैक मिला है। दुकानदार, सब्जी मंडी और मार्केट में बिना मास्क वालों की भीड़ हो रही है। दो टीमें ऐसे जगहों पर छापेमारी करेगी। पांच टीमों को सार्वजनिक स्थलों पर कार्रवाई के लिए तैनात किया गया है।
इस अवसर पर अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था केके सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी पटना सदर नवीन कुमार, प्रभारी पदाधिकारी राजस्व ब्रजकिशोर लाल, डीआरडीए निदेशक अरविंद कुमार, वरीय उप समाहर्ता ओम प्रकाश मंडल सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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