लखीमपुर खीरी कांड: इलाहाबाद HC ने आशीष मिश्रा की जमानत पर 11 जनवरी तक फैसला रखा सुरक्षित

लखीमपुर खीरी: उत्तर प्रदेश में हुए लखीमपुर खीरी कांड में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत मामले में 11 जनवरी तक आदेश सुरक्षित रखा है। लखीमपुर घटना के मुख्य आरोपी आशीष के वकील ने सरकार के काउंटर एफिडेविट का जवाब दाखिल करने का समय मांगा है।

बता दें कि हालही में इस मामले में SIT ने धारा 307, 326 और 34 जैसे कई संगीन धाराएं बढ़ा दी हैं और इन धाराओं के अंतर्गत आरोपियों की रिमांड लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दी। वहीं, एसआईटी के मुख्य जांच अधिकारी विद्याराम दिवाकर ने साफ कर दिया है कि यह लापरवाही व उपेक्षापूर्वक गाड़ी चलाते हुए दुर्घटनावश मृत्यु का का मामला नहीं है। सोची समझी साजिश के चलते भीड़ को कुचलने, हत्या करने, हत्या की कोशिश के साथ ही अंग भंग करने  की साजिश का मामला है।

गौरतलब है कि 3 अक्टूबर को हुई लखीमपुर खीरी में तिकुनिया कांड में 4 किसान और 1 पत्रकार की हत्या में मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा पर मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसमें धारा 302, 304ए, 147, 148, 149, 279, 338 और 120बी लगी हुई थी। इन्हीं धाराओं में एसआईटी ने आशीष मिश्रा उर्फ मोनू, अंकित दास और सुमित जायसवाल समेत सभी आरोपियों को जेल भेजा था।

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