माल्या को किसी भी वक्त बेदखल कर पाएगा यह बैंक, अदालत ने दिया फरमान
नई दिल्ली। कर्ज के भारी बोझ तले दबे कारोबारी विजय माल्या के लंदन स्थित आलीशान घर पर बैंक अब किसी भी समय उसे बेदखल कर कब्जा ले सकता है। भारत में करोड़ों रुपये की बैंक कर्ज धोखाधड़ी के मामले में भगोड़ा घोषित किया गया माल्या करीब 5 साल से ब्रिटेन में रह रहा है। माल्या (65) को इस आलीशान घर से बेदखल करने के आदेश पर रोक लगाने की अर्जी ब्रिटिश अदालत ने खारिज कर दी थी। स्विस बैंक यूबीएस के साथ लंबे समय से जारी कानूनी विवाद में माल्या के इस घर को खाली कराने का आदेश दिया गया था।
माल्या ने इस आदेश के अनुपालन पर रोक लगाने का अनुरोध किया था लेकिन लंदन हाईकोर्ट के चांसरी डिविजन के जज मैथ्यू मार्श ने अपने फैसले में कहा कि माल्या परिवार को बकाया रकम के भुगतान के लिए अतिरिक्त समय देने का कोई आधार नहीं है। इसका मतलब है कि माल्या को इस संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है।
माल्या का आवास 18/19 कॉर्नवाल टेरेस मध्य लंदन के बेहद पॉश इलाके रीजेंट पार्क में है जोकि मोम की मूर्तियों के लिए मशहूर मैडम तुसाद संग्रहालय के करीब है। इस संपत्ति की कीमत इतनी अधिक है कि अदालत ने इसका हवाला देते हुए इस बेशकीमती संपत्ति की कीमत कई लाख पाउंड करार दी। माल्या को स्विस बैंक को करीब 24 लाख पाउंड का कर्ज लौटाना है। माल्या के लंदन स्थित इस घर में उनकी 95 साल की मां रहती हैं।
हालाँकि, UBS COVID नियमों के कारण माल्या को बेदखल करने में असमर्थ था। यह फैसला यूबीएस के लिए संपत्ति को फिर से हासिल करने का मार्ग प्रशस्त करता है। ऐसा माना जाता है कि माल्या और उनके परिवार के पास ब्रिटेन और अन्य जगहों पर कई अन्य संपत्तियां हैं, जिनमें लंदन के उत्तर में हर्टफोर्डशायर में एक विशाल जगह भी शामिल है।
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