ब्रेकिंग
संभल में शाही मस्जिद के सर्वे पर बवाल, पुलिस पर भीड़ ने किया पथराव माफी मांगो नहीं तो केस…कैश कांड पर तावड़े का पलटवार, खरगे-राहुल और सुप्रिया को नोटिस बिहार में नेशनल हाइवे का नेटवर्क अमेरिका के बराबर हो जाएगा: गडकरी प्रदूषण पर दिल्ली सरकार के जवाब से हम संतुष्ट नहीं: सुप्रीम कोर्ट औरैया में पेड़ से टकराकर खाई में पलटी कार, 4 लोगों की मौत; शादी में जा रहे थे सभी महाराष्ट्र: ठाकरे-शिंदे-फडणवीस-पवार… सीएम पद के दावेदार, कौन निभाएगा मुख्य किरदार? बागी और निर्दलीय उम्मीदवारों पर बीजेपी की पैनी नजर, देवेंद्र फडणवीस ने की बैठक बीजेपी दिल्ली की सत्ता में आई तो बंद कर देगी ये 6 रेवड़ियां… अरविंद केजरीवाल का हमला अमन अरोड़ा होंगे पंजाब में AAP के अध्यक्ष, सीएम भगवंत मान ने किया ऐलान मानहानि मामले में CM आतिशी को बड़ी राहत, सुनवाई पर लगी रोक, जानें क्या है मामला

जिलाधिकारी ने साप्ताहिक लोक शिकायत निवारण अधिनियम के अपीलीय वादों की सुनवाई की

जहानाबाद। जिलाधिकारी रिची पाण्डेय की अध्यक्षता में जिला लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत अपीलीय वादों की सुनवाई की गयी। जिला लोक शिकायत निवारण अधिनियम के अपील से संबंधित कुल 08 मामलें जिलाधिकारी के समक्ष आए। जिसमें 02 मामले में आदेश पारित किया गया, 01 मामला अंचल अधिकारी, जहानाबाद सदर अंचल का अतिक्रमण से संबंधित तथा 01 मामला अंचल अधिकारी, मखदुमपुर का भी अतिक्रमण से संबंधित है। जबकि शेष 06 मामले में अंचल अधिकारी, जहानाबाद सदर अंचल का 02 मामला जिसमें 01 भू-लगान रसीद काटने का तथा 01 पईन के उड़ाही के अतिक्रमण हटाने से संबंधित, अंचल अधिकारी, रतनी फरीदपुर का 01 मामला भूमि मापी से संबंधित, कार्यपालक अभियंता, विद्युत का 01 मामला ट्रासफर्मर स्थान परिवर्तन से संबंधित, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, ओकरी का 01 मामला पारितोषिक राशि का भुगतान से संबंधित तथा कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल का 01 मामला सिंचाई अवरूद्ध करने से संबंधित है। जिलाधिकारी ने सभी मामलों पर गहन समीक्षोपरांत संबंधित लोक प्राधिकार को स्थल पर जाकर भौतिक निरीक्षण करते हुए एक सप्ताह के अंदर तथ्यात्मक रूप से जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया तथा अगली निर्धारित तिथि को विस्तृत जाँच प्रतिवेदन के साथ निश्चित रूप से उपस्थित होने का निदेश दिया। आज के लोक शिकायत की सुनवाई में सभी लोक प्राधिकार एवं परिवादी उपस्थित थे।

Leave A Reply

Your email address will not be published.