Modi Surname Case: यह कोई गंभीर अपराध नहीं HC में राहुल गांधी के वकील की दलील
Modi Surname Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए शनिवार का दिन अहम होने जा रहा है। मोदी सरनेम मानहानि केस में निचली अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद अब गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुनवाई जारी है।
राहुल गांधी की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, यह कोई गंभीर अपराध नहीं है। हम फैसले पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं।
बता दें, सूरत की मजिस्ट्रेट अदालत ने भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया।
सूरत की सेशन कोर्ट से
गुजरात हाई कोर्ट के जज जस्टिस हेमंत प्रच्छक शनिवार को इस मामले की सुनवाई करेंगे। इससे पहले हाई कोर्ट की जज जस्टिस गीता गोपी ने इस सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था।
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