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मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी पर फैसला थोड़ी देर में

 उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेताओं मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल अंसारी के लिए शनिवार का दिन अहम होने जा रहा है। गाजीपुर की अदालत दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत फैसला सुनाएगी। सुनवाई शुरू हो गई है। अफजाल अंसारी कोर्ट में मौजूद है, जबकि मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा है। यह मामला तत्कालीन भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से जुड़ा है।

2 साल या अधिक की सजा होने पर अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता जा सकती है। अफजाल बसपा से सांसद है। वहीं मुख्तार अंसारी पूर्व विधायक है।

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एमपी-एमएलए कोर्ट दुर्गेश कुमार की कोर्ट में इस केस की सुनवाई चल रही है। आखिरी सुनवाई 1 अप्रैल को हुई थी, तब सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान

माना जा रहा है कि 16 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के इस मामले में दोनों भाइयों को अधिकतम 10 साल तक की सजा हो सकती है। सांसद अफजाल अंसारी अभी जमानत पर है।

अतीक अहमद और उसके परिवार के सदस्यों की हश्र देखने के बाद मुख्तार अंसारी ने अपनी जान को खतरा बताया है। उसकी याचिका के बाद कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होने की अनुमति दी है।

क्या है कृष्णानंद राय हत्याकांड

भाजपा विधायक कृष्णानंद राय ने चुनाव में मुख्तार अंसारी को हराया था। इससे बौखलाए बाहुबली ने साल 2005 में हत्याकांड को अंजाम दिया था और कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। 22 नवंबर 2007 को मामले में मुख्तार अंसारी और उसके भाई पर केस हुआ था।

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