ब्रेकिंग
भगवान को याद किया और लगा दी वाटरफॉल में छलांग, सेना के रिटायर्ड जवान के कूदने का Video अब ‘दंड’ नहीं लोगों को ‘न्याय’ मिलेगा, 3 नए आपराधिक कानून लागू होने पर बोले अमित शाह गुजरात को एक और बड़ा सम्मान, CM ऑफिस को मिला ISO 9001:2015 सर्टिफिकेट सैकड़ों कर्मचारियों के लिए संकटमोचक बने रतन टाटा, कंपनी ने कर दिया था टर्मिनेट अलीराजपुर में बुराड़ी जैसा कांड, फंदे पर लटके मिले एक ही परिवार के 5 लोग ससुर का 12 साल से चल रहा था अफेयर, भनक लगते ही दामाद ने सिखाया ऐसा सबक, उम्र भर रखेगा याद क्या अग्निवीर को नहीं दिया जाता शहीद का दर्जा? राहुल गांधी के सवाल का राजनाथ ने ये दिया जवाब ‘मेरी आंखों में देखें…’, पाकिस्तानी संसद में दिखा रोमांटिक माहौल, महिला सांसद की बात सुन शरमा गए स्प... मेधा पाटकर को मानहानि मामले में 5 माह की सजा, 10 लाख का जुर्माना आप PM से झुककर हाथ मिलाते हैं… राहुल के सवाल पर स्पीकर ने समझाया संस्कार

बीमा कंपनियों के लिए सख्त होंगे मीडिया विज्ञापनों के नियम

भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडाई) बीमा कंपनियों के मीडिया विज्ञापनों के लिए नियमों को सख्त करने पर विचार कर रहा है।नियामक ने प्रस्ताव में कहा,  उत्पाद प्रचार के लिए मीडिया अभियानों को तैयार करने व मंजूरी देने का जिम्मा बीमा कंपनियों के वरिष्ठ प्रबंधन का है। इस पर 25 मई तक हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। इरडाई ने बीमा विज्ञापन खुलासा नियमन, 2021 में संशोधन का प्रस्ताव किया है।विज्ञापन जारी होने के तीन दिनों के भीतर बीमा कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर विज्ञापन अपलोड करने के लिए मजबूत प्रणाली स्थापित करने को भी कहा गया है।विज्ञापनों को स्वीकार करने की प्रक्रिया वर्तमान में स्वीकृत ‘फाइल एंड यूज’ एप्लिकेशन व इरडाई विज्ञापन विनियमों और सर्कुलर्स के अनुपालन पर आधारित है।

इसके तहत, प्रत्येक बीमा कंपनी को कम से कम तीन सदस्यों वाली विज्ञापन समिति बनानी होगी। ये सदस्य मार्केटिंग, एक्चूरियल और अनुपालन विभाग से होंगे। इसका उद्देश्य ग्राहकों के लिए विज्ञापनों को तैयार करने और उन्हें मंजूरी देते समय वरिष्ठ प्रबंधन को जवाबदेह ठहराना है। इस कमिटी को उत्पाद प्रबंधन कमिटी को जवाब देना होगा। विज्ञापन कमिटी की सिफारिशों की जांच उत्पाद प्रबंधन कमिटी करेगी व उसके पास विज्ञापनों को मंजूरी देने या खारिज करने का अंतिम अधिकार होगा।उत्पाद प्रबंधन कमिटी और विज्ञापन कमिटी मंजूर विज्ञापनों को जारी करने के लिए पूरी तरह से जवाबदेह और जिम्मेदार होगी। बीमाकर्ता की रिकॉर्ड रिटेंशन पॉलिसी के अनुसार विज्ञापन वापस लेने की तारीख से कम से कम तीन साल के लिए सभी विज्ञापनों के रिकॉर्ड को बनाए रखना सुनिश्चित करना चाहिए और इसे उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.