बिहार के पथ विक्रेताओं को मिलेगा न्याय, लीगल कमिटी का हुआ गठन
बिहारशरीफ। नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया( नासवी) के राज्य कार्यालय मौर्या कंपलेक्स के सभागार में पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं की एक बैठक की गई। जिसकी अध्यक्षता नासवी के बिहार प्रभारी दीपक कुमार ने की । बैठकोंप्रांत फुटपाथ विक्रेता जीविका सरंक्षण और फुटपाथ विक्रय विनियमन अधिनियम 2014 को बिहार के विभिन्न जिलों के नगर निकायों में अक्षरश: अनुपालन करवाने को लेकर अधिवक्ताओं की एक लीगल कमेटी का गठन किया गया। जो कि आए दिन फुटपाथ दुकानदारों पर नगर परिषद, और नगर पंचायत के अधिकारियों के द्वारा बिना टीवीसी की बैठक किए हुए अतिक्रमण के नाम पर रोजगार से बेदखल कर दिया जा रहा है। जो काफी नींदनीय है।
इस अवसर पर पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता डॉ अमित कुमार पासवान ने कहा कि राज्य के विभिन्न जिलों के नगर निकायों में पथ विक्रेता कानून अधिनियम 2014 को अनदेखी कर टीवीसी की बैठक में वेंडरो के हित में लिए गए निर्णय को कार्यपालक पदाधिकारी, नगर आयुक्त के द्वारा पालन नहीं किया जाता है । डॉ पासवान ने कहा कि अभी तक राज्य के अधिकांश जिलों में वेंडिंग जोन का निर्माण, पहचान पत्र व प्रमाण पत्र का वितरण नहीं किया गया ।वहीं नवसृजित नगर पंचायतों में तो वेंडरो को सर्वेक्षण भी नहीं किया गया है और आए दिन अतिक्रमण के नाम पर दुकानदारों को तंग तबाह कर परेशान किया जाता । है बैठको उपरांत सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रवि कुमार निगम ने कहा कि अब राज्य के किसी भी जिलों के नगर निकायों में अधिकारियों के द्वारा वेंडरो को अतिक्रमण के नाम पर दुकान उजाड़ कर समान को क्षतिग्रस्त पहुंचाया ,तो उनके खिलाफ लीगल कमेटी के द्वारा जिले के सिविल कोर्ट व पटना हाई कोर्ट में जुर्माना को लेकर मुकदमा दायर किया जाएगा । मौके पर दीपक कुमार ने सभी अधिवक्ताओं को पथ विक्रेता कानून के पुस्तक भेंट कर सम्मानित किया।
इस अवसर पर वरीय अधिवक्ता मोहम्मद कासिम यूनिस, मनीष कुमार, छाया रानी, बबीता कुमारी, अनीता सिंह, विशाल कुमार, अलका सिंह, रौशन कुमार, चंचला कुमारी, मनीषा कुमारी आदि गणमान्य अधिवक्ता लोग उपस्थित थे।