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आफताब पूनावाला पर श्रद्धा वॉकर की हत्या करने और सबूत मिटाने के आरोप तय जानिए अब क्या होगा

 दिल्ली की अदालत ने अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वॉकर की हत्या और उसके शरीर के 35 टुकड़े करने के आरोपी आफताब पूनावाला के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने का आरोप तय कर दिए। अब एक जून से ट्रायल शुरू होगा।

आफताब को मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली की साकेत अदालत में पेश किया गया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) मनीषा खुराना कक्कड़ ने आदेश सुनाया। सुनवाई के दौरान जज ने पूनावाला को आदेश पढ़कर सुनाया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध के सबूत मिटाने) के तहत मामला बनता है।

हालांकि, आफताब ने आरोपों से इनकार किया। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी को मामले में 6,629 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी।

पूनावाला ने पिछले साल 18 मई को गर्ल फ्रेंड श्रद्धा वॉकर का कथित रूप से गला घोंटकर मार डाला था। इसके बाद शरीर के टुकड़े किए और दक्षिण दिल्ली के महरौली में अपने आवास पर लगभग तीन सप्ताह तक फ्रिज में रखा। पकड़े जाने से बचने के लिए उसने टुकड़ों को राष्ट्रीय राजधानी में अलग-अलग जगहों पर बिखेर दिया।

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