ब्रेकिंग
कांटे की टक्कर के बावजूद बुधनी में बची रही शिवराज की प्रतिष्ठा, पढ़िए उपचुनाव के दौरान कैसे बदले समी... फागर से छिड़काव पर कचरे में लग रही है आग न तंत्र चला न कोई मंत्र रामनिवास रावत को जनमानस ने किया हिटविकेट इंदौर-उज्जैन सिक्सलेन बनाने का काम शुरू… किनारों पर कराया जा रहा भराव, डिवाइडर से हटाए पेड़-पौधे राजगढ़ में सड़क हादसा... गियर बदलते ही अनियंत्रित होकर पलटा ऑटो रिक्शा, सास-बहू की मौत इंदौर के व्यापारी से बेस्ट प्राइस के दो कर्मियों ने की पौने पांच लाख की धोखाधड़ी, ऑर्डर का माल दूसरे... ट्रेन के सामने कूदे मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर ,रेलवे ट्रैक पर मिला शव सिंगरौली पुलिस ने अवैध कबाड़ के साथ एक कबाड़ी को पकड़ा, 2 लाख से ज्यादा का माल जब्त कैलाश मकवाना होंगे मध्य प्रदेश के नए डीजीपी, एक दिसंबर को लेंगे चार्ज नर्मदापुरम में दो पक्षों के विवाद में चली कुल्हाड़ी,जानिए क्या है पूरा मामला

पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी से किया दुष्कर्म, अजीवन करावास की मिली सजा

ठाणे। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां, एक पिता ने अपनी ही बेटी के साथ शर्मनाक हरकत को अंजाम दिया। ठाणे की अदालत ने 48 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि मामले में अनावश्यक या अनुचित सहानुभूति दिखाने की जरूरत नहीं है।

बीस हजार रुपये का लगा जुर्माना

अदालत ने 11 अप्रैल को अपने आदेश में कहा, “ऐसे मामले आजकल बढ़ रहे हैं और इससे निपटने के लिए सजा के एक निवारक सिद्धांत का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।” यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रहे पीआर अष्टुरकर ने कहा, “आरोपी को आजीवन कठोर कारावास की सजा दी जाती है, जिसका मतलब है कि उसके शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास होगा।” न्यायाधीश ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

2011 में चार से पांच बार किया दुष्कर्म

दरअसल यह पूरा मामला ठाणे जिले के कल्याण शहर के अंबिवली का है। अंबिवली में रहने वाले आरोपी की पत्नी की मृत्यु हो गई थी और उस समय उसकी बेटी केवल दो साल की थी। उसके बाद, वह अपनी बेटी और बेटे के साथ पड़ोस के मुंबई में चले गए थे। आरोपी ने 2011 के आसपास अपनी बेटी के साथ 4 से 5 साल की उम्र में बार-बार दुष्कर्म किया। उसने लड़की को धमकी भी दी कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो वह उसे और उसके भाई को छोड़ देगा। इस वजह से वह इसे सहती रही, लेकिन नवंबर 2016 में पीड़िता ने इस बात का खुलासा कर दिया।

2016 में पुलिस में शिकायत कराई दर्ज

लड़की ने नवंबर 2016 में अपराध के बारे में पुलिस को सूचित किया उस समय वह केवल 10 साल की थी। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अभियोजक ने पीड़िता समेत आठ गवाहों का परीक्षण कराया। वहीं, अब अदालत ने आरोपी पिता को उम्रकैद की सजा सुना दी है और बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.