महिला के अधिकार से सम्बंधित विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन
कटिहार। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार कटिहार हेमंत कुमार त्रिपाठी के निर्देशानुसार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार, अनिल कुमार राम के आदेश के आलोक में महिला सशक्तिकरण एवं महिला के अधिकार से सम्बंधित विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन एमo जेo एमo महिला महाविद्यालय, कटिहार में आयोजित किया गया जिसमे माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार कटिहार हेमंत कुमार त्रिपाठी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार, अनिल कुमार राम, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश- पंचम श्री रंजीत प्रसाद, पैनल अधिवक्ता सह रिसोर्स पर्सन अतिकुल हसन,प्राचार्य, एमo जेo एमo महिला महाविद्यालय, कटिहार रमेश कुमार सिंह उपस्थित थे।कार्यक्रम के आरम्भ में माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार अनिल कुमार राम के द्द्वारा महिला के अधिकार एवं उसकी सुरक्षा से जुड़े कानूनी पहलु पर विस्तार से चर्चा की गई तथा इस सन्दर्भ में उनके द्वारा कहा गया कि सार्वजनिक जगह पर महिला को अगर कोई परेशानी होती है। तथा पुलिस उनकी बात नहीं सुनता है, तो वे जिला विधिक सेवा प्राधिकार में अपने समस्या रखें , प्राधिकार के द्वारा उनकी समस्या को सुना जाएगा। पोक्सो अधिनियम से सबंधित विषय प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत पीडिता को उचित मुआवजा देने का प्रावधान है।साथ ही लेंगिक अपराधो से पीड़ित महिला को भी न्यायालय के द्वारा मुआवजा दिया जाता है। श्री राम के द्वारा कहा गया कि प्रत्येक सरकारी कार्यालय में महिला उत्पीड़न से सबंधित एक समिति गठित की गई है l इसी क्रम में जिला एवं सत्र न्यायधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार कटिहार हेमंत कुमार त्रिपाठी ने बालिकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे मोबाइल का उपयोग सिर्फ अपने पढाई के लिए करें तथा अच्छे शिक्षा प्राप्त करके महिला सशक्तिकरण के आवाज़ को मजबूत करें। पैनल अधिवक्ता सह रिसोर्स पर्सन अतिकुल हसन द्वारा कहा गया कि महिला को अनुच्छेद 14 के तहत समाज में बराबरी का अधिकार दिया गया है , हिन्दू विवाह अधिनियम क़ानून से महिला का शोषण पर प्रतिबन्ध लगा।उनके द्वारा महिला सम्पति संरक्षण अधिकार से सबंधित उत्तराधिकार अधिनियम तथा घरेलु हिंसा अधिनियम पर भी विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य महिला महाविद्यालय के द्वारा धन्यबाद ज्ञापन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार में महिला के लिए विधिक सेवा अधिनियम 1987 के धारा 12 के अंतर्गत उन्हें न्याय शुल्क माफ़ी, मुफ्त अधिवक्ता के रूप में विधिक सहायता देने का प्रावधान है।