छत्तीसगढ़ के निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह को रायपुर कोर्ट से राहत नहीं मिली। 14 फरवरी को रिमांड अवधि खत्म होने के बाद विशेष न्यायधीश लीना अग्रवाल की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट में जीपी के वकील पेश हुए। वकीलों ने उनके स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत की अर्जी लगाई। वकीलों की जिरह को दरकिनार करते हुए न्यायालय ने जीपी सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में रहने का आदेश दिया है। अब उन्हें 28 फरवरी तक जेल में ही रहना होगा। निलंबित IPS जीपी सिंह को एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है।
11 जनवरी को हरियाणा के गुरुग्राम से जीपी सिंह को गिरफ्तार किया गया था। जीपी सिंह अभी सस्पेंड चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ रह चुके IPS जीपी सिंह पर राजद्रोह, आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज है। 1 जुलाई 2021 को एसीबी की टीम ने उनके 15 ठिकानों पर छापेमारी कर 10 करोड़ रुपए के अनुपातहीन संपत्ति का खुलासा किया था। इसके बाद एसीबी-ईओडब्ल्यू में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। जीपी सिंह छह महीन तक फरार थे, जिसकी बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी।
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