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जबलपुर रिश्वत कांड में गिरफ्तार पांचों आरोपितों को जेल भेजा कंपनी के एमडी ज्ञानेंद्र सिंह की अग्रिम जमानत निरस्त

भोपाल। सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश धर्मेश भट्ट ने जबलपुर में रिश्वत लेने देने के आरोप में गिरफ्तार पांचों आरोपितों 10 अगस्त तक के लिए जेल भेज दिया है। इन्हें 24 जुलाई को गिरफ्तार कर अगले दिन भोपाल में विशेष न्यायालय में पेश किया गया था। पूछताछ के लिए सीबीआइ की मांग पर उन्हें 28 जुलाई तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। शुक्रवार को पुलिस रिमांड पूरा होने पर सीबीआइ द्वारा सभी आरोपितों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से सभी को भोपाल सेंट्रल जेल भेज दिया गया। वहीं, श्रीजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर ज्ञानेंद्र सिंह की अग्रिम ज़मानत न्यायालय ने खारिज कर दी है। बता दें कि उक्त मामले में जांच एजेंसी ने कुल सात लोगो को आरोपित बनाया था।

यह है पूरा मामला

सीबीआइ द्वारा दर्ज एफआइआर के अनुसार कटनी में बायपास के निर्माण में अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए संजय कुमार डिप्टी चीफ इंजीनियर पश्चिम मध्य रेलवे ने एक लाख रुपये रिश्वत की मांग की थी। उन्होंने अपने सहयोगी कर्मचारी राकेश चौकसे को रिश्वत लेने के लिए जबलपुर भेजा था। यहां रेलवे गेस्ट हाउस में निर्माण कंपनी एक कर्मचारी द्वारा 50 हजार रुपये रिश्वत लेते देते रंगे हाथों पकड़ा गया था।

सीबीआइ ने इस मामले में संजय कुमार निगम, राकेश चौकसे, रामराव दाधे डिप्टी जनरल मैनेजर एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर एनएचएआइ , ज्ञानेंद्र सिंह मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीजी इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी के अधिकारी राम सजीवन पाल एवं कर्मचारी नारायण दास व

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