ब्रेकिंग
सीने में दर्द और मिली पेट सफा की गोलियां… एक महीने खाने के बाद हुआ ये हाल सलकनपुर में टैक्सी का हुआ ब्रेक फेल, बिजली के खंभे से टकराई... 5 श्रद्धालु हो गए घायल दो नशेड़‍ियों की दोस्ती, एक शराब नहीं लाया तो दूसरे ने पेट में गुप्ती मारकर कर दी उसकी हत्या संसद में प्रियंका गांधी की एंट्री, कांग्रेस की सियासत में क्या-क्या बदलेगा? संभलः सर्वे के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को आपत्ति, निचली अदालत को एक्शन न लेने का आदेश दुनिया में झलक रही भारतीय संस्कृति… PM मोदी ने शेयर किया अनेक देशों में स्वागत का वीडियो 1700 मकानों में आई दरारें, दहशत में घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग! दूल्हा बने भैया निकले बारात लेकर, छोटा पहले ही भगा ले गया लड़की… शादी किसकी हुई? हाथ में संविधान की कॉपी लेकर प्रियंका गांधी ने ली संसद सदस्य की शपथ, राहुल के पीछे चौथी पंक्ति में ज... जब-जब मुख्यमंत्री चुनने में बीजेपी को लगे 72 घंटे, तब-तब सरप्राइज चेहरे की हुई एंट्री

फार्म डीपीटी-3 भरें नहीं चुकाना पड़ेगी पेनाल्टी

ग्वालियर। आयकर रिटर्न भरने का आज अंतिम दिन है, जो भी लोग रिटर्न भरने में पीछे रह गए हैं, वह आज अपना रिटर्न दाखिल करा लें। खासकर वे लोग जिन्होंने ऋण ले रखा है वह डीपीटी-3 फार्म जरूर जमा करें। डीपीटी -3 फार्म उन कंपनियों के लिए आवश्यक है, जो विदेशी बैंकों या अन्य कंपनियों से जमा प्राप्त करती हैं। यह उन विदेशी कंपनियों पर भी लागू होता है, जिन्हें धारा 92 या 115 जेबी टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होती है।

अंकुर गर्ग कंपनी सेक्रेटरी के मुताबिक अगर कोई कंपनी विदेशी बैंकों से जमा या ऋण प्राप्त करती है, तो उसे आइआरएस के साथ यह फार्म भरना होगा। यदि आपकी कंपनी ने ऋण लिया है तो आप भी यह सुनिश्चित करें कि डीपीटी फार्म-3 जमा किया गया है या नहीं। यदि कंपनी ने किसी भी प्रकार का जमानती ऋण या गैर जमानती ऋण किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी ने उसके डायरेक्टर या डायरेक्टर के रिश्तेदारों अथवा ई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ऋण लिया है, तब आपको फार्म भरना आवश्यक है। इसके अलावा कंपनी ने किसी सदस्य से ऋण व ग्राहक से एडवांस लिया है तो इस फार्म को भरना जरूरी है। फार्म को भरते वक्त सुनिश्चित करें कि आपकी कंपनी ने इनके अलावा किसी अन्य व्यक्ति से ऋण रूप में पैसा तो नहीं लिया है यदि पैसा लिया है तो उक्त ऋण रूपी पैसे को डिपोजिट की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। इस फार्म को भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। यदि अंतिम तिथि में भी आप फार्म जमा नहीं कर सके तो आपको 12 गुना ज्यादा पेनाल्टी चुकानी पड़ेगी।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.