मुंबई । यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को 300 करोड़ रुपये से अधिक के कथित धोखाधड़ी मामले में मुंबई के विशेष पीएमएलए कोर्ट ने बुधवार को जमानत दे दी है। इस बीच, दिल्ली उच्च न्यायालय ने यस बैंक के पूर्व एमडी और सीइओ राणा कपूर की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने कपूर की याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले को 11 मार्च को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। पिछले महीने, निचली अदालत ने कपूर को जमानत से राहत देने से इन्कार कर दिया था, यह देखते हुए कि उनके खिलाफ आरोप सबसे गंभीर और गंभीर प्रकृति के थे।
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