मतदान के दिन 17 नवंबर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश
इंदौर। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान 17 नवंबर को होना है। जिले में मतदान के दिन सभी शासकीय, अर्धशासकीय, औद्योगिक एवं व्यवसायिक संस्थाओं में अवकाश घोषित करने के लिए कलेक्टर ने आदेश जारी किए। कर्मचारियों को सवेतनिक अवकाश देना होगा।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विधानसभा आम निर्वाचन कार्यक्रमानुसार 17 नवंबर को मतदान होगा। निर्वाचन की प्रक्रिया में अपना मत देना हर मतदाता का अधिकार है, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मतदाताओं को मतदान की सुविधा देने के लिए राज्य शासन द्वारा अधिसूचना जारी कर परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट) के तहत राज्य शासन द्वारा अवकाश घोषित किया गया है।
सार्वजनिक अवकाश रहेगा
जिले के सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित कराएं। यदि किसी संस्थान द्वारा आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही प्रस्तावित करें।
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.