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कंगना रनौत की संसद सदस्यता रद्द करने की क्यों की गई मांग? हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस

बॉलीवुड एक्ट्रेस और हिमाचल के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत की सांसदी के खिलाफ हिमाचल हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है. इस याचिका में कंगना की संसद सदस्यता को रद्द करने की मांग की गई है. हाई कोर्ट ने इस याचिका पर कंगना को नोटिस जारी किया है. हाई कोर्ट ने कंगना से 21 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है.

याचिकाकर्ता लायक राम नेगी ने कंगना के खिलाफ याचिका दायर की है. इसमें उसने कोर्ट से कंगना के चुनाव को रद्द करने की मांग की है. नायक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पूर्व कर्मचारी हैं. उन्होंने समय से पहले वीआरएस मिल गई थी. नेगी का कहना है कि वह चुनाव लड़ना चाहता था लेकिन उसके नामांकन पत्र को मंडी के चुनाव अधिकारी ने गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था.

21 अगस्त तक कंगना को देना होगा जवाब

नेगी की दलील है कि अगर उनका नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया जाता तो वो जीत जाते. याचिका में लायक राम नेगी ने कोर्ट से अपील की है कि कंगना के चुनाव को रद्द कर दिया जाना चाहिए. उन्होंने मंडी सीट पर दोबारा चुनाव कराने की मांग की है.नेगी की इस याचिका पर जस्टिस ज्योत्सना रेवाल ने कंगना को नोटिस जारी किया है और 21 अगस्त तक जवाब तलब किया है.

नेगी ने आगे कहा कि नामांकन के दौरान उन्हें कहा गया कि सरकारी आवास को लेकर जारी बिजली, पानी और टेलीफोन के नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी देने होंगे. उन्हें ये सर्टिफिकेट देने के लिए अगले दिन तक का समय दिया गया था. अगले दिन जब उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को कागजात सौंपे तो उन्होंने इसे लेने से मना कर दिया और नामांकन को खारिज कर दिया.

कंगना ने 74755 वोट से हासिल की थी जीत

कंगना ने लोकसभा चुनाव में हिमाचल के मंडी से जीत हासिल की थी. उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को 74,755 वोट से हराया था. तीसरे नंबर पर बहुजन समाजवादी पार्टी के डॉ प्रकाश चंद्र भारद्वाज रहे थे. भारद्वाज को 4393 वोट मिले थे.

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