नर्स से छेड़छाड़, मासूम से गंदी हरकत… बंगाल में महिलाओं के खिलाफ दरिंदगी पर बवाल
पश्चिमबंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप-मर्डर के बाद महिलाओं के खिलाफ अपराध कम होने के नाम नहीं ले रहा है. बीरभूम जिले के इलमबाजार में रात में ड्यूटी पर तैनात नर्स के साथ छेड़छाड़ की घटना घटी है. वहीं, उत्तर 24 परगना के मध्यमग्राम में नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले पर बवाल मच गया है. विरोध में स्थानीय लोगों ने पुलिस के सामने तोड़फोड़ की.
बीरभूम जिले के इलमबाजार में रात्रि ड्यूटी कर रही नर्स के साथ छेड़छाड़ की घटना घटी है. इसके बाद एक युवक को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार व्यक्ति का नाम शेख अब्बास उद्दीन है. उसकी उम्र तीस साल है. उसे सर्दी-जुकाम और बुखार के चलते इलमबाजार प्रखंड स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था।.जब नर्स उसे देखने गई तो नर्स ने कथित तौर पर उसके शरीर के प्राइवेट पार्ट को छुआ.
रात की घटना को लेकर महिला नर्सों और स्वास्थ्यकर्मियों ने रविवार सुबह से ही अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और हड़ताल पर चली गयीं. उन्होंने कहा कि हम दो दिन की सुरक्षा की मांग नहीं चाहते हैं. हम अस्पताल की साल भर सुरक्षा चाहते हैं. जब-तक प्रशासन सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता, हम कोई काम नहीं करेंगे.
नाबालिग से गंदी हरकत से हंगामा
इससे पहले मध्यमग्राम में सात साल की नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न किया गया. मध्यमग्राम के रोहांडा पंचायत के राजबाड़ी इलाके में जब यह घटना सामने आई तो स्थानीय लोग भड़क गए और आरोपी के घर के रिश्तेदारों की दुकानों में तोड़फोड़ शुरू कर दी. मौके पर मध्यमग्राम पुलिस पहुंची. पुलिस को देखकर ग्रामीणों ने वी वांट जस्टिस के नारे लगाने शुरू कर दिए.
स्थानीय लोगों ने पुलिस के सामने भी तोड़फोड़ जारी रखी. यहां तक कि उस इलाके के पंचायत सदस्य के घर में भी तोड़फोड़ की गई. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पंचायत सदस्य के पति ने आरोपी को छिपाने की कोशिश की. इसलिए उन्होंने उसके घर में तोड़फोड़ की. इसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा. पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागकर स्थिति को काबू में किया. आरोपी को मध्यमग्राम थाने ने गिरफ्तार कर लिया.
अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन
मध्यमग्राम में नाबालिग लड़की को प्रताड़ित करने के आरोप में अब्दुल रोब और पंचायत सदस्य अब्दुल हाफिज को बारासात कोर्ट ले जाया गया.पुलिस ने सात दिनों की पुलिस हिरासत के लिए आवेदन किया तो जज ने तीन दिनों की पुलिस हिरासत का आदेश दिया. वहीं इस घटना में गिरफ्तार पंचायत सदस्य अब्दुल हाफिज को बारासात कोर्ट के जज ने तीन दिनों का जेल रिमांड का आदेश दिया.
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