ब्रेकिंग
मुसलमानों का करें बॉयकॉट… इस बयान पर सज्जाद नोमानी ने मांगी माफी, महाराष्ट्र नतीजे के बाद बदले सुर भाई की हार के बाद छलका मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का दर्द, भीतरघात को बताया हार की वजह आंखों में जलन-घुटन…दिल्ली की हवा में ‘जहर’, रेड जोन में 9 इलाके, AQI 400 के पार मंदिर, गुरुद्वारा और चर्च जाऊंगी… सीसामऊ से जीत के बाद ऐसा क्यों बोलीं सपा उम्मीदवार नसीम सोलंकी? बिहार: जंगल से मिला लड़के का शव…रेत दिया गया था गला, पुलिस ने दो दोस्तों से की पूछताछ, एक ने लगा ली ... किरणपाल मर्डर केस: दिल्ली में बदमाश रॉकी का एनकाउंटर, ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल की कर दी थी हत्या संभल में शाही मस्जिद के सर्वे पर बवाल, पुलिस पर भीड़ ने किया पथराव माफी मांगो नहीं तो केस…कैश कांड पर तावड़े का पलटवार, खरगे-राहुल और सुप्रिया को नोटिस बिहार में नेशनल हाइवे का नेटवर्क अमेरिका के बराबर हो जाएगा: गडकरी प्रदूषण पर दिल्ली सरकार के जवाब से हम संतुष्ट नहीं: सुप्रीम कोर्ट

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बढ़ाई ऑडिट रिपोर्ट की तारीख, इन लोगों को मिलेगी अब राहत की सांस

अगर आप भी टैक्स ऑडिट की लास्ट डेट को लेकर परेशान हैं तो यह खबर आपके लिए है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑडिट रिपोर्ट की तारीख बढ़ा दी है. इसमें बदलाव की मांग काफी टैक्सपेयर्स द्वारा की जा रही थी, जिसपर विभाग ने ये फैसला लिया है. आयकर विभाग ने 2023-24 के लिए ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख सात दिन बढ़ाकर सात अक्टूबर कर दी है. पहले अगर आप 30 सितंबर तक रिपोर्ट फाइल नहीं करते तो 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लग जाता.

विभाग ने दी जानकारी

आयकर विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि आयकर अधिनियम के तहत विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक दाखिल करने में टैक्सपेयर्स के सामने आ रही कठिनाइयों के मद्देनजर समय सीमा 30 सितंबर से बढ़ाकर सात अक्टूबर की जा रही है. लेखा एवं परामर्श कंपनी मूर सिंघी के कार्यकारी निदेशक रजत मोहन ने कहा कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करने में आ रही तकनीकी समस्याओं के कारण सरकार को समयसीमा को सात दिन और बढ़ाने का फैसला लेना पड़ा.

इस वजह से हुआ बदलाव

टैक्स ऑडिट रिपोर्ट न जमा करने पर जुर्माना लग सकता है, इसी में सहूलियत देते हुए तारीख बढ़ाई गई है. 29 सितंबर को जारी CBDT सर्कुलर में कहा गया कि आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के प्रावधानों के तहत ऑडिट की विभिन्न रिपोर्टों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में टैक्सपेयर्स और अन्य स्टेकहोल्डर्स को आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, CBDT ने अधिनियम की धारा 119 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख बढ़ा दी है.

फाइल करते वक्त इन बातों का रखें ध्यान

टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें होती है, जिसे ध्यान रखना जरूरी होता है. अगर आप फाइल करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्सपेयर दोनों को पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहिए और ई-फाइलिंग पोर्टल पर उनके पास वैध लॉगिन आईडी और पासवर्ड होना चाहिए. सीए और टैक्सपेयर के पास डिजिटल साइन भी होना चाहिए. साथ में पैन कार्ड का होना जरूरी है.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.