ब्रेकिंग
मुसलमानों का करें बॉयकॉट… इस बयान पर सज्जाद नोमानी ने मांगी माफी, महाराष्ट्र नतीजे के बाद बदले सुर भाई की हार के बाद छलका मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का दर्द, भीतरघात को बताया हार की वजह आंखों में जलन-घुटन…दिल्ली की हवा में ‘जहर’, रेड जोन में 9 इलाके, AQI 400 के पार मंदिर, गुरुद्वारा और चर्च जाऊंगी… सीसामऊ से जीत के बाद ऐसा क्यों बोलीं सपा उम्मीदवार नसीम सोलंकी? बिहार: जंगल से मिला लड़के का शव…रेत दिया गया था गला, पुलिस ने दो दोस्तों से की पूछताछ, एक ने लगा ली ... किरणपाल मर्डर केस: दिल्ली में बदमाश रॉकी का एनकाउंटर, ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल की कर दी थी हत्या संभल में शाही मस्जिद के सर्वे पर बवाल, पुलिस पर भीड़ ने किया पथराव माफी मांगो नहीं तो केस…कैश कांड पर तावड़े का पलटवार, खरगे-राहुल और सुप्रिया को नोटिस बिहार में नेशनल हाइवे का नेटवर्क अमेरिका के बराबर हो जाएगा: गडकरी प्रदूषण पर दिल्ली सरकार के जवाब से हम संतुष्ट नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सोमनाथ बुलडोजर एक्शन में मुस्लिम पक्ष को राहत नहीं, SC ने कहा- सरकार के पास ही रहेगा जमीन का कब्जा

गुजरात के गिर सोमनाथ बुलडोजर एक्शन के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान शीर्ष अदालत ने कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया. शीर्ष अदालत ने कहा कि यह सरकारी जमीन है. जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि अगले आदेश तक जमीन का कब्जा सरकार के पास रहेगा और किसी तीसरे पक्ष को आवंटित नहीं किया जाएगा.

मुस्लिम पार्टी की तरफ से दलीलें पेश करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि ये संरक्षित स्मारक हैं. किसी तीसरे पक्ष का अधिकार नहीं है. इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि तीसरे पक्ष के क्या अधिकार हैं? यह सरकारी जमीन है. हाईकोर्ट को मामले की जानकारी है. सिब्बल ने कहा कि यह आपके आदेश की अवमानना ​​है. सिब्बल ने कहा कि ढ़हाए जाने का कारण यह बताया गया है कि वे स्मारक अरब सागर के पास हैं और जल निकाय के पास नहीं हो सकते. संरक्षित स्मारक गिरा दिए गए. क्या आपके आदेश के बावजूद इसकी कल्पना कर सकते हैं?

सिब्बल के इस दलील पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोई भी संरक्षित स्मारक नहीं था. जस्टिस गवई ने कहा कि हाईकोर्ट का यह आदेश 2015 में पारित किया गया था. आप भूमि का उपयोग केवल बताए गए उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं. गुजरात हाई कोर्ट ने भी यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने से इनकार कर दिया था.

SC ने आदेश में SG का बयान दर्ज किया

एसजी का कहना है कि अगले आदेश तक जमीन का कब्जा सरकार के पास रहेगा और किसी तीसरे पक्ष को आवंटित नहीं किया जाएगा. ऐसे में हमें कोई अंतरिम आदेश पारित करना जरूरी नहीं लगता.

SC में दायर की गई है अवमानना याचिका

गिर सोमनाथ प्रशासन ने 28 सितंबर को मुस्लिमों के कुछ पूजा स्थलों, घरों और कब्रों पर बुलडोजर चला दिया था. इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है. इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के आदेश के बाद भी बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की कार्रवाई गई है. गिर सोमनाथ के कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​कार्रवाई की मांग की गई है.

प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ समस्त पाटनी मुस्लिम जमात ने याचिका दाखिल की है. उसने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 17 सितंबर 2024 के आदेश के उल्लंघन को लेकर ​​कार्रवाई करने की मांग की है.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.