ब्रेकिंग
जान्हवी कपूर या खुशी कपूर, दोनों बहनों में से किसका बॉयफ्रेंड है ज्यादा अमीर? बच्ची की बलि, सीना चीरकर निकाला दिल, बिना कपड़ों में तंत्र पूजा; सिद्धी पाने के लिए कातिल बनी मां देश को आजादी दिलाने में सिर्फ एक पार्टी या एक परिवार नहीं, आदिवासी समाज का भी बड़ा योगदान: PM मोदी दिल्ली में अमित शाह ने किया बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण, वजन 3 हजार kg महाराष्ट्रः औरंगाबाद की 2 सीटों पर जीत को लेकर ऐसे ही कॉन्फिडेंट नहीं हैं ओवैसी, 5 महीने पहले ही मिल... पप्पू यादव को धमकी देने का मामला निकला फर्जी, किसी और को फंसाने के लिए रची साजिश इसके साथ ही जेवर एयरपोर्ट के पहले चरण का संचालन शुरू करने की कवायद तेज हो गई है. जेवर एयरपोर्ट का 39... नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग टेस्टिंग टली, जानें अब कितना करना पड़ेगा इंतजार? ‘हिंदू विरोधियों के साथ रहे अजित’, मतदान से ठीक पहले क्यों ‘बंट’ गए फडणवीस और पवार? कार्तिक पूर्णिमा पर जाम हो गया पटना, दीघा में गाड़ियों की कतार, सड़क पर रेंगते दिखे वाहन

पूर्व मुख्यमंत्री Uma Bharti का रिश्वत लेते पकड़े जाने का वीडियो यूट्यूब पर डाला, मामला दर्ज

भोपाल : मध्यप्रदेश पुलिस ने यूट्यूब पर एक वीडियो के अपलोड होने के बाद एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस वीडियो में दावा किया गया है कि भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) की एक अधिकारी ने राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को रिश्वत लेते पकड़ा है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सहायक उपनिरीक्षक लाल बहादुर सिंह ने बताया कि भारती के निजी सचिव की शिकायत के आधार पर भोपाल पुलिस की अपराध शाखा ने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

प्राथमिकी के अनुसार, वीडियो में भारती और कर्नाटक कैडर की आईपीएस अधिकारी रूपा दिवाकर मोदगिल की तस्वीरें दिखाई गई हैं, जिसमें पुरुष की आवाज में भ्रामक, निराधार और आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। प्राथमिकी में कहा गया कि 40 सेकंड के वीडियो में टिप्पणी करने वाला दावा कर रहा है कि आईपीएस अधिकारी नौकरानी के वेश में भारती के घर गईं और उन्हें उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वह एक ठेकेदार से रिश्वत ले रही थीं। शिकायतकर्ता ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की वरिष्ठ नेता की छवि को खराब करने का जानबूझकर किया गया प्रयास है।

अधिकारी ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 336 (4) (नुकसान या चोट पहुंचाने के लिए झूठे दस्तावेज या झूठे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार करना) और 356 (2) (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उमा भारती दिसंबर 2003 से अगस्त 2004 तक मध्यप्रदेश की मुख्यमंत्री रही थी।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.