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कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कोर्ट में पैरवी, जानिए पूरा मामला

इंदौर: इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने आज करीब दो वर्षों के बाद हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में एक केस की पैरवी की। करीब दो घंटे तक कोर्ट में पैरवी के दौरान कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मंगलवार को कोर्ट में पैरवी के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए अपने अनुभव को बताया कि शाजापुर विधानसभा में हुए इलेक्शन को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी ने कोर्ट में चुनौती दी थी कांग्रेस प्रत्याशी की इस चुनौती को ख़ारिज करने के लिए भाजपा प्रत्याशी की तरफ से हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में आज बहस हुई। इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

महापौर पुष्यमित्र भार्गव के मुताबिक जल्द ही कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। बता दें कि महापौर पुष्यमित्र भार्गव पहले वकालत करते थे और हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में थे। वे अतिरिक्त महाधिवक्ता भी रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कई बड़े केस को लड़ा है। आज करीब दो वर्षों के बाद महापौर एक बार फिर से अपने पुराने पेशे में लौटे थे।

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