ब्रेकिंग
थाना परिसरों में मंदिर निर्माण पर दो हफ्ते में जवाब दें ... अन्यथा 25 हजार जुर्माना लगा देंगे, हाई क... विधानसभा में मोहन सरकार को घेरने वरिष्ठ मंत्रियों के विभागों पर कांग्रेस की नजर, तैयार होगी रिपोर्ट खाद के लिए अफसर के पैरों पर गिरे अन्नदाता, फिर भी लौटे खाली हाथ भोपाल में एक साल बाद फिर यातायात सुधारने के प्रयास, चार विभाग मिलकर बनाएंगे रिपोर्ट MP अजब-गजब है! महिला ने परिवार समेत मांगी इच्छा मृत्यु, SP ने दी थी अनुमति 3 बेटियों ने लगातार तीसरी बार बढ़ाया MP का मान ! CSIR नेशनल एरोस्पेस लैब एरोफेस्ट के लिए केंद्रीय वि... नकली पुलिसकर्मी को असली पुलिस ने किया गिरफ्तार, थाने में गाड़ियों के साथ खिंचवाता था फोटो छतरपुर : मामूली विवाद के बाद घर में घुसकर चाचा भतीजे को गोली मारी, 3 लोग घायल MP में टैक्स फ्री हुई ‘द साबरमती रिपोर्ट’, CM बोले- मैं भी देखने जाऊंगा, दूध का दूध पानी का पानी होन... मुनमुन सेन के पति भारत देव वर्मा का निधन, ममता बनर्जी ने जताया शोक

सावरकर पर टिप्पणी: कोर्ट में पेश नहीं हुए राहुल गांधी, अब फिर दिया गया आदेश

महाराष्ट्र में पुणे की एक अदालत में राहुल गांधी को पेश होने के लिए कहा गया. हिंदुत्व के विचारक विनायक दामोदर सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर कोर्ट ने उन्हें अदालत में पेश होने के लिए कहा था, लेकिन राहुल गांधी कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए. उन्होंने इसके पीछे कारण बताया कि उन्हें समन नहीं मिला.

दरअसल, सत्यकी सावरकर ने पुणे की अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराई गई एक शिकायत में कहा कि लंदन में मार्च महीने में गए राहुल गांधी ने अपने एक भाषण में कहा था कि सावरकर ने एक किताब में मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई को लेकर खुशी जताई है. शिकायत में सत्यकी ने बताया कि राहुल गांधी ने सावरकर ने किताब में लिखा है कि उनके 5-6 दोस्तों ने एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी. इससे उन्हें बहुत खुशी हुई थी. इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि सावरकर ने ऐसा कहीं भी किसी किताब में नहीं लिखा है. इस मामले को लेकर विश्रामबाग पुलिस की प्राथमिक जांच में शिकायत सही पाई गई है.

23 अक्टूबर को जारी किया गया समन

इस मामले में 4 अक्टूबर को ज्वाइंट सिविल जज और न्यायिक मजिस्ट्रेट अमोल शिंदे की अध्यक्षता में सुनवाई के बाद राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होने का कहा गया था. इसके लिए 23 अक्टूबर को समन भी जारी किया गया था. ये सुनवाई एमपी/एमएलए कोर्ट में हुई थी. लेकिन राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं हुए. उन्होंने कहा कि उन्हें किसी तरह का समन नहीं प्राप्त हुआ था.

मीडिया से बातचीत के दौरान सत्यकी सावरकर के वकील कोल्हटकर ने बताया कि सोमवार को उन्होंने कोर्ट में अपील की है कि राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होने के लिए समन भेजा जाए.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.