तेजाब कांड- कोर्ट ने 2 दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, एक तरफा प्यार में आरोपी ने दोस्त के साथ मिलकर युवती पर किया था एसिड अटैक
भोपाल। राजधानी भोपाल में एसिड अटैक मामले (acid attack case)में दो आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास के साथ जुर्माने से दंडित किया है. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में 3 साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का आदेश भी किया है.
मामला 18 जून 2016 का है. हबीबगंज थाना क्षेत्र में एक तरफा प्रेम-प्रसंग के चलते त्रिलोक नामदेव ने दोस्त के साथ मिलकर युवती पर एसिड अटैक किया था. इस घटना में युवती बुरी तरह से झुलस गई थी. इसके बाद युवती ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था.
मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश कमल जोशी की कोर्ट ने मंगलवार को आरोपी त्रिलोक नामदेव और शुभम तिवारी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही भी लगाया है. जुर्माना नहीं पटाने की स्थित में 3 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.