आठ साल की बच्ची के साथ अधेड़ द्वारा किए गए रेप मामले में मिला पांच साल का कारावास
सासाराम व्यवहार न्यायालय पाक्सो अधिनियम अदालत ने बीस माह बाद सुनाया सजा आदेश
रोहतास
सासाराम। रोहतास के सासाराम में आठ वर्षीया बच्ची से दुष्कर्म प्रयास मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए सासाराम व्यवहार न्यायालय के एडीजे छह सह विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम की अदालत ने आरोपी को पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने 48 वर्षीय फिरोज अंसारी उर्फ सोनू निवासी महल्ला शेरगंज बाङा सासाराम निवासी को पांच हजार रुपये अर्थदंड सहित पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। सासाराम नगर थाना कांड संख्या 428/2020 में दर्ज उक्त प्राथमिकी के अनुसार उक्त अभियुक्त पर 15 जुलाई 2020 को संध्या सात बजे चॉकलेट खरीदने जा रही आठ वर्षीया बच्ची को मोबाइल का लालच देकर अपने दुकान में ले गया, वहां जाकर मोबाइल पर अश्लील दृश्य दिखाते हुए दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर अगल-बगल के लोगों ने आरोपी को मौके से पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया था। उक्त मामले में अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक शाहिना कमर ने बताया की उक्त मामले में कुल पांच गवाहों की गवाही हुई थी जिसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को पाक्सो की धारा 10 में दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई है। कोर्ट ने पीड़िता नाबालिग को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 ए के तहत पचास हजार रुपये मुआवजा की राशि विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा दिलाने का आदेश भी जारी किया है।