ब्रेकिंग
सीने में दर्द और मिली पेट सफा की गोलियां… एक महीने खाने के बाद हुआ ये हाल सलकनपुर में टैक्सी का हुआ ब्रेक फेल, बिजली के खंभे से टकराई... 5 श्रद्धालु हो गए घायल दो नशेड़‍ियों की दोस्ती, एक शराब नहीं लाया तो दूसरे ने पेट में गुप्ती मारकर कर दी उसकी हत्या संसद में प्रियंका गांधी की एंट्री, कांग्रेस की सियासत में क्या-क्या बदलेगा? संभलः सर्वे के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को आपत्ति, निचली अदालत को एक्शन न लेने का आदेश दुनिया में झलक रही भारतीय संस्कृति… PM मोदी ने शेयर किया अनेक देशों में स्वागत का वीडियो 1700 मकानों में आई दरारें, दहशत में घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग! दूल्हा बने भैया निकले बारात लेकर, छोटा पहले ही भगा ले गया लड़की… शादी किसकी हुई? हाथ में संविधान की कॉपी लेकर प्रियंका गांधी ने ली संसद सदस्य की शपथ, राहुल के पीछे चौथी पंक्ति में ज... जब-जब मुख्यमंत्री चुनने में बीजेपी को लगे 72 घंटे, तब-तब सरप्राइज चेहरे की हुई एंट्री

पैतृक संपत्ति पर बनी दुकान को जिला प्रशासन सीहोर ने बिना सूचना के तोड़ा

राज्यसभा सांसद की शिकायत पर आयोग ने कलेक्टर सीहोर से दो जून तक मांगा जवाब

सीहोर    मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार जैन को छह मई 2022 को मध्यप्रदेश के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का एक लिखित शिकायती पत्र प्राप्त हुआ। शिकायत में  सिंह ने उल्लेख किया है कि सीहोर जिले के आष्टा कस्बे के अंतर्गत अलीपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत डाबरी, वार्ड क्रमांक एक निवासी  हिफजुर्रहमान भैयामियां के स्वामित्व की पैतृक सम्पत्ति पर नियमानुसार बनी दुकान व मकान को जिला प्रशासन, सीहोर द्वारा बिना पूर्व सूचना के नियम विरूद्ध तरीके से तोड़कर नष्ट कर दिया गया। उन्होंने मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग से मामले की निष्पक्ष जांच व कार्यवाही कराने का आग्रह किया है। शिकायत मिलते ही आयोग ने मामला संज्ञान में ले लिया। छह मई को ही मामला दर्जकर प्रकरण क्र. 3050/भोपाल/2022 में आयोग ने कलेक्टर, सीहोर से दो जून 2022 तक तथ्यात्मक जवाब मांगा है।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.