ब्रेकिंग
सीने में दर्द और मिली पेट सफा की गोलियां… एक महीने खाने के बाद हुआ ये हाल सलकनपुर में टैक्सी का हुआ ब्रेक फेल, बिजली के खंभे से टकराई... 5 श्रद्धालु हो गए घायल दो नशेड़‍ियों की दोस्ती, एक शराब नहीं लाया तो दूसरे ने पेट में गुप्ती मारकर कर दी उसकी हत्या संसद में प्रियंका गांधी की एंट्री, कांग्रेस की सियासत में क्या-क्या बदलेगा? संभलः सर्वे के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को आपत्ति, निचली अदालत को एक्शन न लेने का आदेश दुनिया में झलक रही भारतीय संस्कृति… PM मोदी ने शेयर किया अनेक देशों में स्वागत का वीडियो 1700 मकानों में आई दरारें, दहशत में घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग! दूल्हा बने भैया निकले बारात लेकर, छोटा पहले ही भगा ले गया लड़की… शादी किसकी हुई? हाथ में संविधान की कॉपी लेकर प्रियंका गांधी ने ली संसद सदस्य की शपथ, राहुल के पीछे चौथी पंक्ति में ज... जब-जब मुख्यमंत्री चुनने में बीजेपी को लगे 72 घंटे, तब-तब सरप्राइज चेहरे की हुई एंट्री

जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने व्यवहार न्यायालय परिसर में लगाया योग शिविर

मोतिहारी 
अंतराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मंगलवार को राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा व्यवहार न्यायालय परिसर में योग शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान योग प्रशिक्षक विरेन्द्र कुमार, प्राकृतिक चिकित्सक डां राजन कुमार, आयुष चिकित्सक डां दिवाकर पाण्डेय ने उपस्थित न्यायिक पदाधिकारियों एवं अधिवक्ताओं को योग से होने वाले फायदे संजीवनी मुद्रा, सुदर्शन मुद्रा, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम कराया इसके बारे में बृहत जानकारी दी। योग शिविर में जिला जज सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के चेयरमैन परशुराम सिंह यादव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रभारी सचिव सह एडीजे निरज किशोर, परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश देवराज त्रिपाठी, एडीजे राहुल कुमार, लक्ष्मीकांत त्रिपाठी, एडीजे तेरह अजय कुमार मल, एडीजे राकेश कुमार सिंह,सब जज प्रथम लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, सब जज ग्यारह मनीष कुमार उपाध्याय सहित सभी न्यायिक पदाधिकारी, जिला विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष कमाख्या नारायण सिंह महासचिव नरेन्द्र देव, बिहार स्टेट बार काउंसिल के सदस्य राजीव कुमार द्विवेदी, वरिय अधिवक्ता नवल किशोर पाण्डेय सहित अनेकों अधिवक्ता एवं न्यायालय कर्मी उपस्थित थे।

Leave A Reply

Your email address will not be published.