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बिहार में कोविड की नई गाइडलाइन शनिवार से, मुख्‍य सचिव ने दी जानकारी; शादी और स्‍कूल-कालेज पर भी फैसला

पटना। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए गृह विभाग की ओर से जारी की गई गाइडलाइन की समयसीमा कल यानी 21 जनवरी को खत्‍म हो रही है। 22 जनवरी से राज्‍य में नई गाइडलाइन लागू हो जाएगी, लेकिन इसकी घोषणा अब तक नहीं हुई है। गुरुवार को राज्‍य स्‍तरीय आपदा प्रबंधन समूह की पटना में हुई बैठक के दौरान 21 जनवरी तक के लिए प्रभावी किए गए प्रतिबंधों की समीक्षा की गई। राज्‍य में नई गाइडलाइन जारी करने पर फैसला करने के लिए आज एक बार पुन: आपदा प्रबंधन समूह की बैठक होगी। आज शाम तक नई गाइडलाइन जारी किए जाने की उम्‍मीद है। इसमें बाजार को रियायतें, शादी-विवाह के लिए अतिथियों की सीमा, शैक्षणिक संस्‍थान खोलने और परीक्षाओं के संबंध में निर्देश दिए जा सकते हैं।

पाबंदियों का दायरा घटेगा या नहीं, फैसला आज

बिहार में संक्रमण के घटते मामलों को लेकर इतना तय है कि सरकार कोई नई पाबंदी लागू नहीं करने जा रही है। जिलों से मिले फीडबैक के आधार पर यह तय होगा कि पाबंदियों का दायरा घटाया जाए या फिलहाल इसी गाइडलाइन को जारी रखा जाए। बुधवार को मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में यह तय हुआ कि गुरुवार को जिलों से मिले फीडबैक के आधार पर नए प्रतिबंधों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

चार जनवरी को लागू किए गए थे नए प्रतिबंध

बैठक के बाद मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि बुधवार की बैठक में कोई नया निर्णय नहीं हुआ। गुरुवार को एक बार फिर आपदा प्रबंधन समूह की बैठक होगी जिसमें आगे का निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर को देखते हुए आपदा प्रबंधन समूह ने चार जनवरी को नए प्रतिबंध लगाए गए थे। जिसकी मियाद 21 जनवरी को समाप्त हो रही है। इस दौरान राज्य में कोरोना पर नियंत्रण को लेकर मकर सड़क, दुकान में मास्क की अनिवार्यता की गयी थी। राज्य में सभी दुकान व प्रतिष्ठानों को रात आठ बजे तक बंद रखने का नियम लागू है। गुरुवार की बैठक में यह तय होगा कि सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में छूट मिलेगी या उन्हें जारी रखा जाएगा।

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