ब्रेकिंग
कारगिल विजय दिवस: CM धामी ने की शहीद के परिजनों के लिए 4 बड़ी घोषणा UP में नहीं रुक रहा कांवड़ियों का बवाल, अब मेरठ में कार में की तोड़फोड़; कई लोग घायल कांवड़ मार्गों पर मस्जिदों से हटने लगे त्रिपाल, 24 घंटे में ही बैकफुट पर आया हरिद्वार प्रशासन हरभजन सिंह ने की सुनीता केजरीवाल से मुलाकात, सीएम की गिरफ्तारी के बाद पहली मीटिंग ‘गाजा में मासूमों की मौत, नेतन्याहू US में बजवा रहे तालियां’, प्रियंका गांधी का फूटा गुस्सा ‘मां सीता के कपड़े…’, ऐसा क्या बोल गए इंद्रदेव महाराज कि मांगनी पड़ी माफी? संगठन से सत्ता तक OBC को तरजीह… लोकसभा की हार का हिसाब बराबर करने में जुटी BJP राज्यपाल के बारे में टिप्पणी कर सकती हैं ममता… कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्देश- मानहानि केस से बचें काजल हत्याकांड: लेडी डॉन जेबा और उसका देवर दोषी करार, जज का फैसला सुन फूट-फूट कर रोने लगी यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है… सीएम योगी को लेकर संजय सिंह का बड़ा दावा

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- वसीयत किए बगैर पिता की मृत्यु होने पर बेटियों को भी संपत्ति में पूरा हक

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने वीरवार को एक अहम फैसले की सुनवाई के दौरान कहा कि बिना वसीयत के मृत हिंदू पुरुष की बेटियां पिता की स्व-अर्जित और अन्य संपत्ति पाने की हकदार होंगी और उन्हें परिवार के अन्य सदस्यों की अपेक्षा वरीयता होगी।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मद्रास उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ दायर अपील पर आया है जो हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत हिंदू महिलाओं और विधवाओं को संपत्ति अधिकारों से संबंधित था। न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि वसीयत के बिना मृत किसी हिंदू पुरुष की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति चाहे वह स्व-अर्जित संपत्ति हो या पारिवारिक संपत्ति के विभाजन में मिली हो, उसका उत्तराधिकारियों के बीच वितरण होगा।

 पीठ ने इसके साथ ही कहा कि ऐसे पुरुष हिंदू की बेटी अपने अन्य संबंधियों (जैसे मृत पिता के भाइयों के बेटे/बेटियों) के साथ वरीयता में संपत्ति की उत्तराधिकारी होने की हकदार होगी। पीठ किसी अन्य कानूनी उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति में बेटी को अपने पिता की स्व-अर्जित संपत्ति को लेने के अधिकार से संबंधित कानूनी मुद्दे पर गौर कर रही थी।

न्यायमूर्ति मुरारी ने पीठ के लिए 51 पृष्ठों का फैसला लिखते हुए इस सवाल पर भी गौर किया कि क्या ऐसी संपत्ति पिता की मृत्यु के बाद बेटी को मिलेगी जिनकी वसीयत तैयार किए बिना मृत्यु हो गयी और उनका कोई अन्य कानूनी उत्तराधिकारी नहीं हो।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.