ब्रेकिंग
सीने में दर्द और मिली पेट सफा की गोलियां… एक महीने खाने के बाद हुआ ये हाल सलकनपुर में टैक्सी का हुआ ब्रेक फेल, बिजली के खंभे से टकराई... 5 श्रद्धालु हो गए घायल दो नशेड़‍ियों की दोस्ती, एक शराब नहीं लाया तो दूसरे ने पेट में गुप्ती मारकर कर दी उसकी हत्या संसद में प्रियंका गांधी की एंट्री, कांग्रेस की सियासत में क्या-क्या बदलेगा? संभलः सर्वे के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को आपत्ति, निचली अदालत को एक्शन न लेने का आदेश दुनिया में झलक रही भारतीय संस्कृति… PM मोदी ने शेयर किया अनेक देशों में स्वागत का वीडियो 1700 मकानों में आई दरारें, दहशत में घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग! दूल्हा बने भैया निकले बारात लेकर, छोटा पहले ही भगा ले गया लड़की… शादी किसकी हुई? हाथ में संविधान की कॉपी लेकर प्रियंका गांधी ने ली संसद सदस्य की शपथ, राहुल के पीछे चौथी पंक्ति में ज... जब-जब मुख्यमंत्री चुनने में बीजेपी को लगे 72 घंटे, तब-तब सरप्राइज चेहरे की हुई एंट्री

दोस्त के लिए भेजी शेरवानी शादी के बाद मिली, कोरियर कंपनी को 10 हजार जुर्माना

मोगा: युवक ने अपने दोस्त को शादी पर पहनने के लिए शेरवानी, पंजाबी जूती समेत अन्य सामान कोरियर सर्विस बलदेव कांप्लेक्स के जरिए ऑस्ट्रेलिया भेजने के लिए बुक करवाया था। लेकिन शादी के बाद पहुंचा। कोरियर बुक करवाने वाले युवक ने उपभोक्ता फोरम में कोरियर सर्विस के खिलाफ केस लगाया।फोरम ने कोरियर सर्विस को 10,000 रुपए जुर्माना समेत ब्याज अदा करने के निर्देश दिए हैं। एडवोकेट सिद्धार्थ ने बताया कि उनके क्लाइंट रितेश शर्मा ने 26 जनवरी 2021 को गंभीर कोरियर सर्विस बलदेव कंपलेक्स के जरिए एक कोरियर बुक करवाया था। जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में अपने दोस्त तरुण गांधी को भेजा था। क्योंकि 5 फरवरी 2021 को तरुण गांधी की शादी थी।ऐसे में दूल्हे के लिए शादी वाले दिन शेरवानी, पंजाबी जूती व अन्य सामान 5740 रुपए देकर बुक करवाया था। एडवोकेट का कहना है कि कोरियर सर्विस के संचालक द्वारा 1 सप्ताह तक कोरियर अपने पास रखे रखा, जबकि ग्राहक रितेश शर्मा को डिस्पैच नंबर भी गलत दिया था। इसके चलते कोरियर 15 फरवरी 2021 को ऑस्ट्रेलिया तरुण गांधी के पास पहुंचा, जबकि उसकी शादी को 10 दिन बीत चुके थे। ऐसे में रितेश ने फोरम में गंभीर कोरियर सर्विस के खिलाफ अपील दायर की।फोरम में एक साल चला केसकंज्यूमर फोर्म में 1 साल 3 महीने चले केस के उपरांत 11 अक्टूबर को चेयरमैन व 2 सदस्यों की बेंच अमरेंद्र सिंह सिद्धू, महेंद्र सिंह बराड़, अर्पणा कुंडी द्वारा शिकायतकर्ता रितेश शर्मा के हक में फैसला सुनाते हुए गंभीर कोरियर सर्विस को 10,000 रुपए जुर्माना किया। 2 जुलाई 2021 से लेकर जब तक जुर्माना अदा नहीं किया जाता 8% ब्याज अलग से भरना होगा।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.