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चंडीगढ़ जिला अदालत में भी काम नहीं; NIA की रेड का विरोध

चंडीगढ़: चंडीगढ़ स्थित पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट।पंजाब के नामी गैंगस्टर्स के केसों की पैरवी करने वाली महिला वकील के चंडीगढ़ स्थित घर और ऑफिस में NIA की रेड के विरोध में आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट और चंडीगढ़ जिला अदालत में कामकाज ठप है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने बीते सोमवार को लंच टाइम में अगले आदेशों तक अदालती कामकाज ठप रखने का एलान किया था। इसके बाद चंडीगढ़ जिला अदालत में भी कामकाज बंद है। वहीं जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़ जिला अदालत के वकील NIA के चंडीगढ़ ऑफिस के बाहर इस रेड के खिलाफ प्रदर्शन भी कर सकते हैं।इससे पहले भी चंडीगढ़ समेत पंजाब और हरियाणा की अदालतों में वकीलों ने इस रेड के खिलाफ काम ठप्प रखा था। हाईकोर्ट बार ने कहा है कि किसी एजेंसी द्वारा एडवोकेट्स के काम में इस तरह दखल देना गलत है। यह एडवोकेट्स एक्ट, 1961 तथा एविडेंस एक्ट के भी खिलाफ है।NIA की रेड के बाद वकील एडवोकेट शैली शर्मा के समर्थन में आ खड़े हुए थे।बीते 18 अक्तूबर की सुबह एडवोकेट डॉ. शैली शर्मा के घर में 6 बजे यह रेड की गई थी। NIA ने उनके दो मोबाइल फोन, उनके लैपटॉप और कंप्यूटर को भी खंगाला था और कुछ दस्तावेज भी ले गई थी। लगभग साढ़े 3 घंटे तक शैली शर्मा से पूछताछ की गई थी। जानकारी के मुताबिक शैली शर्मा 2 दर्जन से ज्यादा गैंगस्टर्स के केसों में कोर्ट में पैरवी कर रही हैं। उनमें ए प्लस कैटेगरी का गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया भी शामिल है। वर्ष 2019 में गैंगस्टस सुक्खा काहलवां हत्याकांड के आरोपियों के बरी होने के बाद से उनके क्लाइंट बढ़े थे।बता दें कि NIA ने गुरुग्राम, बठिंडा और चंडीगढ़ में तीन जगह वकीलों के घरों और दफ्तरों में छापेमारी का दस्तावेज और मोबाइल और लैपटॉप आदि जब्त किए थे। बार काउंसिल ने इस रेड के खिलाफ NIA के डायरेक्टर जनरल को लिखा था। वहीं बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने उन सभी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के अफसरों को नोटिस जारी करने का फैसला किया है, जिन्होंने एडवोकेट-क्लाइंट विशेषाधिकार का उल्लंघन किया था और वकीलों के ऑफिस और घरों पर रेड की थी।

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