जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पीड़िता को दिया मोटर दुर्घटना का चेक
जहानाबाद। जिला एवं सत्र न्यायधीश डॉ राकेश कुमार सिंह एवं प्रधान न्यायधीश शिल्पी सोनी ने संयुक्त रूप से मोटर दुर्घटना केस में पीड़िता अनीता देवी को आठ लाख रुपया का चेक प्रदान दिया और पीड़िता को सलाह दिया की इस पैसे से अपने बच्चे को अच्छी पढ़ाई कराने और बच्चे के उज्ज्वल भविष्य के लिए फिक्स डिपोजिट कर दे और अपनी बूढ़ी सास का भी देखभाल करें। विदित हो की दिसंबर 2017 में पीड़िता के पति कमलेश कुमार की मृत्यु ट्रक ड्राइवर द्वारा तेजी एवं लपरवाही से गाड़ी चलाते हुए धक्का मार दिये जाने के कारण हो गई थी। पीड़िता द्वारा मुआवजा के लिए जिला एवं सत्र न्यायधीश जहानाबाद में मोटर दुर्घटना केस नंबर 19/2018 दर्ज कराई थी। आवेदिका के अधिवक्ता रामानंद साव ने बताया कि पीड़िता एवं इफको टोकियो जेनरल इंश्योरेंस द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश के प्रयास से राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल आठ लाख रूपए में समझौता हुआ। इस समझौता के आलोक में इंश्योरेंस कंपनी द्वारा पीड़िता के नाम से उक्त राशि का चेक न्यायलय में जमा किया गया था। जिसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह एवं प्रधान न्यायधीश शिल्पी सोनी ने संयुक्त रूप से पीड़िता को सौंप दिया गया। इसके साथ ही पीड़िता की सास को कम्बल भी दिया गया।