ब्रेकिंग
जहानाबाद दोहरे हत्याकांड में सात आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास डोनियर ग्रुप ने लॉन्च किया ‘नियो स्ट्रेच # फ़्रीडम टू मूव’: एक ग्रैंड म्यूज़िकल जिसमें दिखेंगे टाइगर श... छात्र-छात्राओं में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने हेतु मनी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस राबड़ी, मीसा, हेमा यादव के खिलाफ ईडी के पास पुख्ता सबूत, कोई बच नहीं सकता “समान नागरिक संहिता” उत्तराखंड में लागू - अब देश में लागू होने की बारी नगरनौसा हाई स्कूल के मैदान में प्रखंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन पुलिस अधिकारियों व पुलिसकर्मियों को दिलाया पांच‌ प्रण बिहार में समावेशी शिक्षा के तहत दिव्यांग बच्चों को नहीं मिल रहा लाभ : राधिका जिला पदाधिकारी ने रोटी बनाने की मशीन एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराया कटिहार में आरपीएफ ने सुरक्षा सम्मेलन किया आयोजित -आरपीएफ अपराध नियंत्रण में जागरूक करने के प्रयास सफ...

 डॉ.कफील  ने बर्खास्तगी को हाईकोर्ट में दी चुनौती

लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने सेवा से बर्खास्तगी को चुनौती देते हुए  बाल रोग विशेषज्ञ डॉ.कफील अहमद खान द्वारा दायर की गई याचिका पर गुरुवार को यूपी सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को राज्य सरकार के प्रति हलफनामा के बाद दो हफ्ते में अपना पक्ष लिखित रूप से रखने को कहा। उसके बाद न्यायालय सुनवाई करेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय की एकल पीठ ने डॉ. कफील अहमद खान की याचिका पर दिया है। उल्लेखनीय है कि गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में वर्ष 2017 में इंसेफ्लाइटिस से संक्रमित बच्चों की मृत्यु के मामले में डॉ कफील को बर्खस्त कर दिया गया था।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.