ब्रेकिंग
जहानाबाद दोहरे हत्याकांड में सात आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास डोनियर ग्रुप ने लॉन्च किया ‘नियो स्ट्रेच # फ़्रीडम टू मूव’: एक ग्रैंड म्यूज़िकल जिसमें दिखेंगे टाइगर श... छात्र-छात्राओं में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने हेतु मनी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस राबड़ी, मीसा, हेमा यादव के खिलाफ ईडी के पास पुख्ता सबूत, कोई बच नहीं सकता “समान नागरिक संहिता” उत्तराखंड में लागू - अब देश में लागू होने की बारी नगरनौसा हाई स्कूल के मैदान में प्रखंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन पुलिस अधिकारियों व पुलिसकर्मियों को दिलाया पांच‌ प्रण बिहार में समावेशी शिक्षा के तहत दिव्यांग बच्चों को नहीं मिल रहा लाभ : राधिका जिला पदाधिकारी ने रोटी बनाने की मशीन एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराया कटिहार में आरपीएफ ने सुरक्षा सम्मेलन किया आयोजित -आरपीएफ अपराध नियंत्रण में जागरूक करने के प्रयास सफ...

बिहार में कल से खुलेंगे सभी स्‍कूल-कालेज और कोचिंग संस्‍थान, सरकार ने इन पाबंदियाें में भी दी राहत

पटना। कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave of Corona) थमने के बाद सरकार ने रविवार को पाबंदियों में बड़ी छूट दी है। स्कूल-कालेज, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हाल, शापिंग माल, पार्क, मंदिर, मस्जिद समेत सभी धार्मिक स्थलों को सशर्त खोलने की अनुमति दे दी गई है। नौवीं कक्षा से ऊपर के स्कूल व कोचिंग सेंटर 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ सामान्य रूप से खुलेंगे। वहीं आठवीं तक के स्कूल 50 फीसद उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। सभी सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य रूप से खुलेंगे। केवल टीका प्राप्त आगंतुकों को ही कार्यालय में प्रवेश की अनुमति होगी।

सोमवार से प्रभावी होगी नई गाइडलाइन 

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में आयोजित आपदा प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक के बाद रविवार को नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। यह गाइडलाइन सोमवार से प्रभावी होगी। नाइट कर्फ्यू भी खत्म कर दिया गया है।  सीएम नीतीश कुमार ने आगे ट्वीट कर बताया है कि सभी दुकानें, प्रतिष्‍ठान, शापिंग मॉल एवं धार्मिक स्‍थल सामान्‍य रूप से खुल सकेंगे। सभी पार्क एवं उद्यान सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं सिनेमा हॉल, क्‍लब, जिम, स्‍टेडियम, स्‍वीमिंग पुल, रेस्‍टॉरेंट एवं खाने की दुकानें 50 फीसद क्षमता के साथ खुल सकेंगी।

शादी समारोह में 200 को अनुमति

विवाह समारोह व श्राद्ध कार्यक्रम अब 200 व्यक्तियों के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। अभी तक इसकी सीमा 50 व्यक्तियों की थी। इसके अलावा जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति से सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर आयोजित हो सकेंगे।इसके लिए जिला प्रशासन की जिला प्रशासन की पूर्वानुमति जरूरी होगी। इसमें अपेक्षित सावधानी जरूरी है। सीएम ने अपील की है कि कोविड के कारण बिहारवासी अभी सावधानी बरतें। मास्‍क के उपयोग के साथ सामाजिक दूरी का पालन अत्‍यंत जरूरी है।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.