शराब धंधेबाज को पाँच वर्ष की सश्रम कारावास और डेढ़ लाख जुर्माना
जहानाबाद। विशेष उत्पाद न्यायालय प्रथम सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुष्पम कुमार झा की अदालत ने शराब कारोबारी को दोषी पाते हुए पाँच वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं डेढ़ लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। वही जुर्माना न देने पर नौ महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। दोषी व्यक्ति ग्राम देवढ़ा मठ घोषी थाना क्षेत्र का निवासी गुड्डू कुमार है। इस संबंध में विशेष उत्पाद न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक प्रमोद कुमार ने बताया कि घोषी ओकरी थाना पुलिस सहायक अवर निरीक्षक मुमताज़ अहमद को गुप्त सूचना प्राप्त हुई की देवरामठ पर अवैध देसी शराब निर्माण किया जाता है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस सहायक अवर निरीक्षक मुमताज अहमद अन्य पुलिस बल के साथ 18 दिसंबर 2021रात्रि लगभग 8:30 बजे मौके पर पहुंचे तो पुलिस को देखकर आरोपी व्यक्ति भागने लगा। जिसे खदेड़कर पुलिस बल के द्वारा पकड़ा गया। बताते चलें कि छापेमारी के दौरान गुड्डू कुमार के पास से भिन्न-भिन्न साइज के डिब्बों में कुल 60 लीटर देशी शराब चुलाई महुआ बरामद करके जब्त किया और आरोपी के विरुद्ध घोसी थाना कांड संख्या 541/21 प्राथमिकी दर्ज किया गया था। जहाँ अदालत में विशेष उत्पाद न्यायाधीश प्रथम पुष्पम कुमार झा की अदालत ने अभियुक्त को बिहार उत्पाद अधिनियम में दोषी करार करते हुए 5 वर्ष सश्रम कारावास और डेढ़ लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई अर्थदंड न देने पर आरोपी को 9 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी होगी।