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मामूली विवाद को लेकर की थी हत्या, न्यायालय ने सुनाया आजीवन कारावास की सजा

जहानाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ राकेश कुमार सिंह ने हत्याकांड के आरोपी चंदेश्वर यादव को भादवि की धारा 304 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास के साथ दस हज़ार रुपये अर्थदंड एवं धारा 307 के तहत दस वर्ष कारावास के साथ पाँच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को तीन महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। वहीं इस केस के सह अभियुक्त रूपेश कुमार को भादवि की धारा 307 के तहत दस वर्ष सश्रम कारावास के साथ पाँच हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियुक्त दिनेश यादव को भादवि की धारा 323,341,504 के तहत एक एक वर्ष कारावास एवं 1000 रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई एवं प्राथमिकी अभियुक्त ललेन्द्र कुमार को सबूतों के अभाव में न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया। इस संबंध में लोक अभियोजक सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि गांव में ईट सोलिंग का काम किया जा रहा था। जिसको बिछाने को लेकर गांव के ही रूपेश कुमार,ललेन्द्र कुमार, चंदेश्वर प्रसाद एवं दिनेश यादव ने मधेश्वर यादव के साथ मार पीट किया था। जिनकी इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के पुत्र सूचक राजेश कुमार के द्वारा वर्ष 2017 में काको थाना में चारों अभियुक्तों को नामजद करते हुए प्राथमिकी संख्या 182/17 दर्ज कराया गया था। सभी अभियुक्त ग्राम ज्ञानी बिगहा काको थाना क्षेत्र निवासी थे। अभियोजन द्वारा कुल दस गवाहों की गवाही दर्ज करायी गयी।

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