भारत में गलत बाल काटने पर दो करोड़ रुपए का हर्जाना
नई दिल्ली । राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने, आईटीसी मौर्या होटल को गलत ढंग से बाल काटने और सेवा में कमी करने पर, 2 करोड़ रूपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को पुनर्विचार करने के लिए मामला भेजा था। आयोग ने पुनः मामले की सुनवाई की। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल, डॉक्टर एसएम कांतिकर की कोर्ट ने मॉडल आसना राय को 2 करोड़ रुपए का भुगतान करने के आदेश दिए हैं।
राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने इस मामले में सितंबर 2021 को आईटीसी होटल को, उस तारीख से 9 फ़ीसदी ब्याज के साथ मुआवजे के भुगतान करने का आदेश दिया था। जिस की अपील सुप्रीम कोर्ट में की गई थी। होटल में बाल काटने में 1 घंटे से अधिक का समय लगा। बेतरतीब तरीके से बाल काटे गए। जिसके कारण मॉडल को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। भारत में बाल काटने की लापरवाही का यह पहला और सबसे बड़ा मुआवजा है।
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