अनुमंडल पदाधिकारी ने एम.ओ, जन वितरण प्रणाली विक्रेता के साथ बैठक की
जहानाबाद। अनुमंडल पदाधिकारी श्री मनोज कुमार द्वारा जिले के सभी एम.ओ. तथा सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को निदेश दिया कि राशन कार्ड में अंकित नाम/लाभुकों के आधार से 30 जून तक लिंक कर दिया जाए।
अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि विभागीय निदेशानुसार सभी राशन कार्ड उपभोक्ता का नाम आधार कार्ड के नंबर से 30 जून तक लिंक करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि आधार कार्ड नंबर को जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा 30 जून तक अपने अपने क्षेत्र के लाभुकों का जोड़ा जाना अनिवार्य है। साथ हीं बताया गया कि आधार कार्ड का लिंक जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा नि:शुल्क किया जाएगा, इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई राशि देय नहीं है। अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि 30 जून के उपरांत जिन लाभुकों का आधार नंबर लिंक नहीं होगा, उनका नाम राशन कार्ड की सूची से स्वत: ही हटा दिया जाएगा तथा राशन रूप में दी जाने वाली खाद्यान्न एवं सरकार लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि ऐसे लाभुक जिन्होंने अपने आधार कार्ड नंबर से राशन कार्ड नंबर को लिंक नहीं कराया है, वे किसी भी जन वितरण प्रणाली विक्रेता (डीलर) से अपना आधार कार्ड नंबर नि:शुल्क राशन कार्ड से लिंक करा सकते है।