ब्रेकिंग
सीने में दर्द और मिली पेट सफा की गोलियां… एक महीने खाने के बाद हुआ ये हाल सलकनपुर में टैक्सी का हुआ ब्रेक फेल, बिजली के खंभे से टकराई... 5 श्रद्धालु हो गए घायल दो नशेड़‍ियों की दोस्ती, एक शराब नहीं लाया तो दूसरे ने पेट में गुप्ती मारकर कर दी उसकी हत्या संसद में प्रियंका गांधी की एंट्री, कांग्रेस की सियासत में क्या-क्या बदलेगा? संभलः सर्वे के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को आपत्ति, निचली अदालत को एक्शन न लेने का आदेश दुनिया में झलक रही भारतीय संस्कृति… PM मोदी ने शेयर किया अनेक देशों में स्वागत का वीडियो 1700 मकानों में आई दरारें, दहशत में घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग! दूल्हा बने भैया निकले बारात लेकर, छोटा पहले ही भगा ले गया लड़की… शादी किसकी हुई? हाथ में संविधान की कॉपी लेकर प्रियंका गांधी ने ली संसद सदस्य की शपथ, राहुल के पीछे चौथी पंक्ति में ज... जब-जब मुख्यमंत्री चुनने में बीजेपी को लगे 72 घंटे, तब-तब सरप्राइज चेहरे की हुई एंट्री

जानलेवा हमला करने वाले चार आरोपितों को 10 वर्ष का कठोर कारावास

 इंदौर। जानलेवा हमला करने वाले चार आरोपितों को इंदौर जिला न्यायालय ने 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपितों पर अर्थदंड भी लगाया है। आरोपितों के नाम आजम पुत्र अब्दुल अजीज राईन, कलीम उर्फ कल्लू मार्शल पुत्र सलीम अंसारी दोनों निवासी साउथ तोड़ा, अजहर खान पुत्र मकबूल एहमद खान निवासी जवाहर मार्ग और मुन्ना चोर उर्फ आबिद खान पुत्र मो. खान निवासी कबूतरखाना हैं।

घटना 22 जून 2012 की है। चारों आरोपितों ने अपने साथियों के साथ मिलकर घटना वाले दिन शाम करीब सवा सात बजे जवाहर मार्ग क्षेत्र में मुन्ना अंसारी नामक व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया था। मुन्ना अंसारी उस वक्त नमाज पढ़ने जा रहा था। जैसे ही वह कोष्ठी मोहल्ला पहुंचा, आरोपितों ने उसे घेर लिया और उस पर गोली चला दी। आरोपितों ने उस पर चाकू से भी हमला किया था। घायल हालत में अंसारी को तुरंत अस्पताल पहुंचा गया, जहां कई दिनों तक उसका इलाज चलता रहा।

साक्ष्य के अभाव में चार आरोपित बरी

सेंट्रल थाना पुलिस ने इस मामले में आठ आरोपितों के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा में प्रकरण दर्ज किया था। एजीपी उमेश यादव ने बताया कि कोर्ट ने चार आरोपितों को 10-10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, चार आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। अभियोजन बरी हुए आरोपितों के खिलाफ अपील दायर करेगा।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.