मुख्य पार्षद द्वारा अधिनियम के उल॑घन करने पर बैठक का किया विरोध
जहानाबाद। जिला की मुख्य पार्षद रूपा देवी के द्वारा नगर परिषद के साधारण बोर्ड की बैठक 19-06-2023 को 12:00 बजे बुलाई गई थी। परन्तु बैठक की सूचना तथा कार्यो की सूची पार्षदों को 17-06-2023 को दोपहर बाद दी गई। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के धारा 49 के अनुसार प्रत्येक बैठक में किये जाने वाले कार्यो की सूची रजिस्ट्रीकृत पते पर बैठक के लिए नियत समय से कम से कम 72 घंटे पूर्व प्रत्येक पार्षद को भेजी जानी चाहिए थी। मुख्य पार्षद के द्वारा अधिनियम का उल्लंघन करते हुए बैठक बुलाई गई थी! जिसका कुल 17 पार्षदों ने लिखित रूप से विरोध कर बैठक को असंबैधानिक करार देते हुए बैठक को स्थगित करने के लिए पत्र दिया। उसके बाद काफी गरमा गरम बहस के बाद बैठक को स्थगित किया गया। बैठक की अगली तिथि 26-06-2023 रखा गया है। पत्र लिखने वाले पार्षद संजीव कुमार वार्ड-11, संजय कुमार वॉर्ड-31, नजमुल् होदआ वार्ड-21, धर्मपाल सिंह वार्ड-7, संजय कुमार वार्ड-19, बिभा देवी वार्ड-4, शीला देवी वार्ड-3, मंजु देवी वार्ड-6, नूतन कुमारी वार्ड 30, किरण देवी वार्ड-10, पिंकी देवी वार्ड-23, रवि शंकर प्रसाद वार्ड-24, शर्मीला कुमारी वार्ड 18, रेशमी देवी वार्ड-29, शोभा देवी वार्ड-26, प्रभा कुमारी वार्ड 33, धनंजय कुमार वार्ड-28. सभी वार्ड पार्षदों ने मुख्य पार्षद पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बैठक में पारित प्रस्ताव को कार्यवाही पुस्तिका में दर्ज करने में भी हेराफेरी किया जाता है। इसकी शिकायत जिलाधिकारी से पूर्व में किया गया था। यदि मुख्य पार्षद के द्वारा इस तरह का कार्य भविष्य में किया जायेगा तो हम सभी वार्ड पार्षद इसकी शिकायत नगर विकास एवं आवास विभाग में भी करेंगे। हम सभी पार्षद शहर के विकास के लिए काटिबद्ध हैं लेकिन सभी कार्य विधि सम्मत हो।