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हत्या के आरोपित को उम्रकैद की सजा जुए में जीते रकम को लेकर हुए विवाद के बाद हुई थी वारदात

रायपुर। तीन साल पहले जिले के आरंग इलाके में जुए में जीते रुपए को लेकर हुए विवाद में छविराम लोधी की लात-घुसे से मारकर हत्या करने वाले आरोपित को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।

अपर लोक अभियोजक राजेंद्र जैन ने बताया कि 10 नवंबर 2020 को जिले के आरंग इलाके के ग्राम खमतराई,महामाया चौक में रात 10 बजे कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। मृतक छविराम लोधी,पूनाराम साहू, अन्य दो नाबालिकों के बीच जुए के जीते रुपए को लेकर विवाद हो गया। आरोपित पुनाराम साहू और नाबालिकों ने आक्रोशित होकर छबिराम लोधी के साथ गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए उसकी हाथ मुक्का,लात-घुसे से जमकर पिटाई कर दी थी।

इस घटना में छविराम के पेट में गंभीर चोट आने से सूजन आ गया था। 13 नवंबर 2020 को उसे श्रेयांस अस्पताल में भर्ती किया गया जहां इलाज के दौरान दूसरे दिन उसकी मौत हो गई थी। आरंग थाना पुलिस ने मामले में धारा 294,506 बी, 302,34 के तहत अपराध कायम कर आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसके बाद 31 दिसंबर 2020 को आरोप पत्र सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश वंदना दीपक देवांगन की कोर्ट में पेश किया गया।

हत्या के इस प्रकरण के प्रत्यक्षदर्शी अनुश्रुत,साक्षी सियाराम साहू,नारद प्रसाद लोधी,गोपीचंद,प्रेमलाल साहू,भरत लाल लोधी,रामस्वरूप साहू,रविंद्र,वीरेंद्र कुमार समेत 15 लोगों ने कोर्ट में अपने बयान दिया।न्यायाधीश ने ठोस सुबूत और गवाहों के बयान के आधार पर हत्या का दोष सिद्व ठहराते हुए आरोपित पूनाराम साहू(43) को आजीवन कारावास और एक हजार रूपए अर्थदंड की सजा से दंडित करने का फैसला सुनाया।घटना दिनांक से आरोपित जेल में है जबकि हत्या में शामिल दो अन्य नाबालिकों विचारण बाल न्यायालय में किया जा रहा है।

15 गवाहों की गवाही ने ठहराया दोषी

अपर लोक अभियोजक राजेंद्र जैन ने बताया कि हत्या के इस प्रकरण में कुल 15 लोगों की गवाही हुई।अभियोजन ने हत्या के आवश्यक संघटको को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया, जिसके फल स्वरूप आरोपित को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराते हुए गुण दोष के आधार पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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