सरपंच, जनपद सदस्य और पार्षद बन सकेंगे एजेंट
इस बार विधानसभा चुनाव में सरपंच, पंच, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य के साथ पार्षद भी मतदान केंद्र में एजेंट बन सकेंगे। इस बार निर्वाचन आयोग ने यह बदलाव किया है। वहीं इस बार ईवीएम की सीलिंग से संबंधित पेपर स्लिप में बदलाव किया गया है।
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.