ब्रेकिंग
केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू की बढ़ी मुश्किल, राहुल गांधी के खिलाफ बयान देने पर बेंगलुरु में FIR दर्... PM मोदी का महाराष्ट्र दौरा कल, विश्वकर्मा कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा, महिलाओं और युवाओं को देंगे बड़... राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किए बाबा महाकाल के दर्शन, मंदिर परिसर में लगाई झाड़ू राहुल गांधी को धमकी देने पर बिफरी कांग्रेस, महाराष्ट्र में किया प्रदर्शन, कहा-डर गई है BJP पहले महिला की पिटाई की, फिर चूहे मारने वाली दवा पिलाई… दहेज के लिए ससुराल वाले बने हैवान मामला जेपीसी में है तो गृह मंत्री वक्फ संशोधन बिल पर बाहर बयान क्यों दे रहे हैं? बैठक में ओवैसी और स... राजनीतिक दल ने नहीं पूरा किया चुनावी वादा तो क्या ECI लेगा एक्शन? BJP-कांग्रेस ने जारी किए घोषणा पत्... महाराष्ट्र के नंदुरबार में बड़ा बवाल, 2 गुटों में पथराव; पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले कोलकाता रेप केस: RG Kar के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर एक्शन, रद्द किया गया रजिस्ट्रेशन कुछ वोटों के लिए कांग्रेस आस्था और संस्कृति को दांव पर लगा सकती है… कटरा में बोले पीएम मोदी

बुलडोजर अन्याय का प्रतीक हो सकता है, न्याय का नहीं… सुप्रीम कोर्ट की रोक पर बोले अखिलेश यादव

सुप्रीम कोर्ट की ओर से देशभर में बुलडोजर एक्शन पर रोक पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई है. यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर न्याय नहीं कर सकता है. बीजेपी के लोग बुलडोजर का इतना महिमामंडन कर रहे थे की वही न्याय हो गया था. उन्होंने कहा कि बुलडोजर अन्याय का प्रतीक हो सकता है, न्याय का नहीं.

सपा प्रमुख ने आगे कहा कि बुलडोजर गैर संवैधानिक था. इनके तमाम कार्यक्रम में इतना बढ़ा चढ़ा कर लेकर आते थे की लोगों में भय पैदा हो सके. बुलडोजर विपक्ष की आवाज को दबाने और डराने के लिए था. बीजेपी के लोग बुलडोजर को ही न्याय मानते थे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुझे लगता है कि बुलडोजर रुकेगा और न्यायालय से न्याय मिलेगा.

अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सवाल खड़ा किया. कोर्ट ने कहा कि यह रुकना चाहिए. कोर्ट ने अगले आदेश तक देश में कहीं भी मनमाने ढंग से बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. अदालत ने कहा कि वो इस संबंध दिशा निर्देश जारी करेगा. इस मामले की अगली सुनवाई अब 1 अक्टूबर को होगी.

पब्लिक रोड समेत इन चीजों पर रोक नहीं

सर्वोच्च अदालत ने कहा कि बिना इजाजत देशभर में तोड़फोड़ पर रोक रहेगी. हालांकि, ये आदेश पब्लिक रोड,गली, वॉटर बॉडी, फुटपाथ, रेलवे लाइन आदि पर किए गए अवैध कब्जों पर लागू नहीं होगा. देश में बुलडोजर न्याय का महिमामंडन और दिखावे को इजाजत नहीं दी जा सकती है.

जमीयत ने दायर की थी याचिका

सबसे पहले दिल्ली के जहांगीरपुरी में कई घरों पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इसके बाद 16 सितंबर को भी न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई जिसमें बुलडोजर के गलत एक्शन से पीड़ितों को मुआवजा मुहैया कराने की मांग की गई है. इस याचिका में यह भी मांग की गई है कि बुलडोजर एक्शन के लिए जिला जज या फिर मजिस्ट्रेट की मंजूरी होना जरूरी हो.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.