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रबिया सैफी हत्याकांड की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, दिल्ली और हरियाणा सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली की पूर्व सिविल डिफेंस कार्यकर्ता राबिया सैफी की मौत पर सुनवाई करते हुए हत्या के मुकदमे पर रोक लगा दी. कोर्ट ने मामले में दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार और केंद्रीय जांच ब्यूरो को तलब करते हुए जवाब मांगा है. दरअसल, पीड़िता के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर यह मांग की थी कि उनकी बेटी की हत्या के मामले में स्वतंत्र जांच नहीं हो रही है.

पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की हत्या भ्रष्टाचार के एक मामले को दबाने के लिए की गई थी और यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट को सही रिपोर्ट नहीं पेश की गई थी. मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी. बराले की पीठ ने की.

अगस्त 2021 की घटना

दिल्ली में सिविल डिफेंस की कार्यकर्ता रबिया का शव 26 अगस्त 2021 को फरीदाबाद के सूरजकुंड के पास सड़क किनारे मिला था. इस मामले में एक शख्स ने हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए सरेंडर किया था. उसने खुद को रबिया का पति होने का दावा किया था।.

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