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पोक्सो कोर्ट में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म में दो को आजीवन कारावास की सजा, पीड़िता को चार लाख मुआवजा

भागलपुर,: भागलपुर पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से सामुहिक दुष्कर्म के आरोपी दो लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश आनंद कुमार सिंह की अदालत ने सोनिया गोस्वामी व अरविंद चौधरी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने सरकार से पीड़िता को बतौर मुआवजा चार लाख रुपये अदा करने का हुक्म दिया है। मामले में दो और आरोपी किशोर न्यायालय में चले गए हैं। उनकी सजा का फैसला अलग है।
मामला बबरगंज थाना क्षेत्र का है। महिला थाना में 18 अक्टूबर 2019 को महिला थाना में मामला दर्ज कराया था। बीते बुधवार को दोनों आरोपितों को दोषी ठहराया था। विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि मामला 2019 का है नाबालिग से दुष्कर्म का चार लोगों पर आरोप लगा था, जिसमे दो किशोर निकले थे। दोनों किशोर न्याय बोर्ड चले गए। दो अन्य आरोपियों को पॉक्सो ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता को चार लाख का मुआवजा देने का आदेश कोर्ट ने सरकार को दिया है।

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