ब्रेकिंग
सीने में दर्द और मिली पेट सफा की गोलियां… एक महीने खाने के बाद हुआ ये हाल सलकनपुर में टैक्सी का हुआ ब्रेक फेल, बिजली के खंभे से टकराई... 5 श्रद्धालु हो गए घायल दो नशेड़‍ियों की दोस्ती, एक शराब नहीं लाया तो दूसरे ने पेट में गुप्ती मारकर कर दी उसकी हत्या संसद में प्रियंका गांधी की एंट्री, कांग्रेस की सियासत में क्या-क्या बदलेगा? संभलः सर्वे के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को आपत्ति, निचली अदालत को एक्शन न लेने का आदेश दुनिया में झलक रही भारतीय संस्कृति… PM मोदी ने शेयर किया अनेक देशों में स्वागत का वीडियो 1700 मकानों में आई दरारें, दहशत में घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग! दूल्हा बने भैया निकले बारात लेकर, छोटा पहले ही भगा ले गया लड़की… शादी किसकी हुई? हाथ में संविधान की कॉपी लेकर प्रियंका गांधी ने ली संसद सदस्य की शपथ, राहुल के पीछे चौथी पंक्ति में ज... जब-जब मुख्यमंत्री चुनने में बीजेपी को लगे 72 घंटे, तब-तब सरप्राइज चेहरे की हुई एंट्री

डकैती डालते समय मामी, उसके बेटे और बहू की गला रेतकर कर दी थी हत्या

ग्वालियर: 7 साल पहले अपनी ही रिश्ते की मामी के घर डकैती डालने और उनके जागने पर उनकी, उनके बेटे और बहू की गला रेतकर हत्या करने वाले तीन आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। ग्वालियर जिला एवं सत्र न्यायालय ने तिहरे हत्याकांड के तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा से दंडित किया है।साथ ही आरोपियों पर 39-39 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। घटना उपनगर ग्वालियर के चंद्र नगर में 7 साल पहले हुई थी। भिंड के रहने वाले सूरज गुप्ता ने अपनी मामी सरोज देवी, उनके लड़के पवन और बहू रुचिका की हत्या कर दी थी। इस निर्मम हत्याकांड में भिंड के ही रहने वाले बीटू खान और रामदीन भी शामिल थे।यह है पूरा मामलाग्वालियर के चंद्रनगर में रहने वाली सरोज देवी गुप्ता के घर में 6 अगस्त 2015 को डकैती के साथ ही कत्लेआम मचा था। उस दिन सरोज के पति कैलाश गुप्ता शहर से बाहर गए थे। घर में सरोज के अलावा उसका बेटा पवन और बहू रुचिका थी। आधी रात कैलाश गुप्ता का भांजा भिंड निवासी सूरज गुप्ता अपने दोस्तों बीटू खान और रामदीन के साथ वहां पहुंचा। उसने सरोज के गले पर चाकू अड़ाकर डकैती डालने का प्रयास किया, लेकिन जब सरोज ने विरोध किया तो सिरफिरे भांजे ने उसका गला रेत दिया। इसके बाद बदमाशों ने सरोज के बेटे पवन और बहू रुचिका को भी इसी तरह मौत के घाट उतार दिया। घटना का पता सुबह कैलाश के वापस लौटने पर चला था। इसके बाद पुलिस ने पड़ताल कर सूरज व उसके साथियों को गिरफ्तार किया था।कोर्ट ने माना अपराधी, सुनाई सजासूरज और उसके साथियों को कोर्ट ने सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर दोषी माना है। जिसके बाद इस ट्रिपल मर्डर के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 39-39 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.