एनजीटी ने निगम और जीडीए पर लगाया जुर्माना
दोनों विभागों को एक माह के अंदर जुर्माना जमा करने और छह माह के भीतर डंपिंग ग्राउंड हटाए जाने के आदेश दिए गए हैं।छह सितंबर को हुई सुनवाई में जुर्माने का यह आदेश जारी किया गया जो बृहस्पतिवार को एनजीटी की साइट पर अपलोड हुआ।आदेश के बावजूद शक्तिखंड चार से डंपिंग ग्राउंड न हटाए जाने पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने नगर निगम पर 150 करोड़ और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण पर 50 करोड़ रुपये का पर्यावरण क्षतिपूर्ति का जुर्माना लगाया है।दोनों विभागों को एक माह के अंदर जुर्माना जमा करने और छह माह के भीतर डंपिंग ग्राउंड हटाए जाने के आदेश दिए गए हैं।छह सितंबर को हुई सुनवाई में जुर्माने का यह आदेश जारी किया गया जो बृहस्पतिवार को एनजीटी की साइट पर अपलोड हुआ।इंदिरापुरम के शक्ति खंड-चार आवासीय इलाके में 35 हजार वर्ग मीटर जमीन पर लंबे समय से कूड़ा डाला जा रहा है।इसके विरोध में कंफेडरेशन आफ ट्रांस हिडन आरडब्ल्यूए गाजियाबाद की ओर से वर्ष 2018 में एनजीटी में याचिका दायर की गई थी।
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