गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने वाली याचिका खारिज:सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये कोर्ट का काम नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। जस्टिस एस के कौल और जस्टिस अभय की पीठ ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए पूछा कि क्या ये कोर्ट का काम है। ऐसी याचिकाएं क्यों दायर करते हैं, जिन पर हम जुर्माना लगाने के लिए मजबूर हो जाते हैं।
आप अदालत आ गए हैं तो, क्या कानून को अनदेखा किया जाए। किसका मौलिक अधिकार प्रभावित हुआ है, जो आपने अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की है। आप लोग ऐसी याचिकाएं क्यों दायर करते हैं।
NGO गोवंश सेवा सदन ने दायर की थी याचिका
सुप्रीम कोर्ट में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग वाली याचिका NGO गोवंश सेवा सदन ने दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि केंद्र को निर्देश दिए जाएं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए।
कोर्ट ने वकील से कहा- केस वापस लें
याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में कहा कि गोरक्षा बहुत जरूरी है। सरकार ने सभी मामलों में कहा है कि गायों की हमेशा रक्षा की जानी चाहिए। सरकार इस पर विचार करे। हमें सब कुछ गायों से मिल रहा है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामलों से कोर्ट का वक्त बरबाद किया जाता है। वहीं वकील को चेतावनी दी और कहा कि मामला वापस ले लिया जाए नहीं तो जुर्माना लगाया जाएगा।
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